Uttarakhand domicile certificate : उत्तराखंड में अधिवास प्रमाण पत्र सरकार या संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति को प्रमाणित करता है। यह दस्तावेज़ राज्य में किसी व्यक्ति के स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। शैक्षिक प्रवेश, रोजगार, सरकारी सेवाओं और कभी-कभी स्थानीय कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने सहित विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए Uttarakhand domicile certificate की आवश्यकता होती है।
Table of Contents
Toggleसंबंधित राज्य सरकारें उस राज्य में किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति स्थापित करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज जारी करती हैं, जिसे कहा जाता है अधिवास प्रमाणपत्र. व्यक्ति उत्तराखंड जिले या राज्य में अपना निवास साबित करने के लिए उत्तराखंड अधिवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
Table of Contents
- Eligibility Criteria for Domicile Certificate in Uttarakhand
- Documents Required for Domicile Certificate in Uttarakhand
- How to Register on Uttarakhand e-Services?
- How to Apply for Domicile Certificate in Uttarakhand?
- How to Track Application Status of Domicile Certificate in Uttarakhand?
- How to Verify your Domicile Certificate in Uttarakhand?
- How to Download your Domicile Certificate in Uttarakhand?
- Application Fee for Domicile Certificate in Uttarakhand
- Time Required to get Domicile Certificate in Uttarakhand

E-services uk Key हाईलाइट
Article Name | uttarakhand domicile certificate |
राज्य | उत्तराखंड |
विभाग | राजस्व विभाग |
प्रक्रिया | Online |
वर्ष | 2024 |
अधिकारिक वेबसाइट | https://eservices.uk.gov.in/ |
उद्देश्य | निवास प्रमाण पत्र जारी करना |
Uttarakhand Domicile certificate
उत्तराखंड सरकार अधिवास प्रमाणपत्र उत्तराखंड जारी करती है, जो नागरिकों के निवास को पहचानने वाला एक आधिकारिक प्रमाण है। यह एक आवश्यक दस्तावेज है जिसे उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में संबंधित तहसीलदार या ब्लॉक कार्यालयों के तहत राजस्व विभाग के अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करते हैं।
Uttarakhand Domicile certificate |उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र पात्रता
- व्यक्तियों को कम से कम 15 वर्षों से उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जिनके पास उत्तराखंड राज्य में स्थायी घर है लेकिन कमाई या अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य से बाहर रहते हैं।
- उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास रखने वाले पुरुषों से विवाहित महिलाएं।
उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज |Documents required for Uttarakhand domicile certificate
उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- आवेदक फोटो
- भूमि रजिस्ट्री की प्रतिलिपि (निवास से संबंधित दस्तावेज़ जो निवास के 15 वर्षों को उचित ठहराते हैं)
- आधार कार्ड
- शिक्षा संबंधी दस्तावेज़
- बिजली बिल या पानी बिल (नवीनतम)
- ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित परिवार रजिस्टर की प्रति या वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र।
- हाई स्कूल या इंटरमीडिएट शैक्षिक प्रमाण पत्र।
उत्तराखंड ई-सेवाओं पर पंजीकरण कैसे करें? |How to Register on Uttarakhand e-Services?
उत्तराखंड ई-सर्विसेज पोर्टल (e services uk) पोर्टल पर कोई भी उत्तराखंड का आम नागरिक ऑनलाइन सेवाओं और योजनाओ का लाभ अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से पंजीकरण करके अपने घर बैठे उठा सकता है. E-services UK Registration Process के बारे में हम आज आपके नीचे Step by Step सभी जानकारी को प्रदान कर रहे है-
- सबसे पहले आप को उत्तराखंड ई-सर्विसेज पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट eservices.uk.gov.in पर जाना होगा.
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज में Citizen login Form दिखेगा.
- इस होम पेज में आपको लॉगिन करने के कई विकल्प दिखाई देंगे जैसे की Citizen, CSC, EDC, Officer. आदि

- होम पेज में Citizen login Form के नीचे आपको ‘Sign Up here’ का आप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना होगा .
- उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक Sign up Form खुलेगा जैसा कि स्क्रीनशॉट में दर्शाया गया है.
- इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकरी जैसे की ईमेल आईडी, अपना पूरा नाम , मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, लिंग,जिला, तहसील, अपना सभी जानकारी को सही सही भर देना है.
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर देना है.
- ‘Submit’ बटन पर क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर एक OTP भेजा जायेगा
- आपको उस OTP को Verify के लिए आपको डालना होगा
- फिर OTP Verify हो जाने के बाद सेव करते ही आपका E services UK User Registration पूरा हो जायेगा.
How to Apply for Uttarakhand domicile certificate ? | उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करने के लिए आधिकारिक पोर्टल उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर विभिन्न विभाग की सेवाएं प्राप्त करने के लिए यहां निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले आप को उत्तराखंड ई-सर्विसेज पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट eservices.uk.gov.in पर जाना होगा.
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज में Citizen login Form दिखेगा.
- इस होम पेज में आपको लॉगिन करने के कई विकल्प दिखाई देंगे जैसे की Citizen, CSC, EDC, Officer. जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखया गया है
- इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जिसे आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था .
- फिर आपको Sign in बटन पर क्लिक करना होगा और उसमे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल कर लॉग इन कर लेना है .
- चरण 5: प्राप्त आवेदन की आवश्यकता के अनुसार विभाग, सेवा प्रकार और सेवा का नाम चुनें।
उत्तराखंड ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
छवि अपलोड करें
‘सेवाएँ’ पर क्लिक करें।
‘राजस्व विभाग’ चुनें।
‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट’ चुनें।
अपना फोटोग्राफ अपलोड करें.
सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
‘सबमिट’ पर क्लिक करें.
आपकी स्क्रीन पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एक आवेदन पत्र खुल जाएगा।
सभी विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
‘भुगतान करें और सबमिट करें’ पर क्लिक करें।
आवश्यक भुगतान करें.
आपको संदर्भ के लिए एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
Track Application Status of uttarakhand Domicile Certificate | उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक करें?
उत्तराखंड में अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
सबसे पहले आपको उत्तराखंड ई-सेवा पोर्टल. की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ‘आवेदन की स्थिति जानें’ पर क्लिक करें।
फिर इसके बाद आपको अपना आवेदन क्रमांक दर्ज करें.
दर्ज करने के बाद ‘खोजें’ पर क्लिक करें.
आप आवेदन विवरण नीचे देख पाएंगे।
उत्तराखंड में अपना अधिवास प्रमाण पत्र कैसे सत्यापित करें?|How to Verify your Uttarakhand Domicile Certificate ?
उत्तराखंड में अपना अधिवास प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
सबसे पहले नाप्को उत्तराखंड ई-सेवा पोर्टल. की अदिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
फिर आपको ‘प्रमाणपत्र सत्यापित करें’ पर क्लिक करें।
अब आपको अपना आवेदन संख्या दर्ज करें.
‘खोजें’ पर क्लिक करें.
आप नीचे प्रमाणपत्र पूर्वावलोकन देख पाएंगे.
उत्तराखंड में अपना अधिवास प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? |How to Download your Uttarakhand Domicile Certificate ?
उत्तराखंड में अपना अधिवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
सबसे पहले आपको उत्तराखंड ई-सेवा पोर्टल.की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ‘प्रमाणपत्र डाउनलोड करें’ पर क्लिक करें।
फिर इसके बाद आपको अपना मोबाइल संख्या दर्ज करे।
फिर आपको वेरिफाई ओटीपी’ पर क्लिक करें।
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें.
आप अपना सर्टिफिकेट नीचे देख पाएंगे.
Uttarakhand Domicile Certificate के लिए आवेदन शुल्क
उत्तराखंड में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन शुल्क रु. 30
Uttarakhand Domicile Certificate प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय
उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय 15 दिन है।
Uttarakhand Domicile Certificate | पूछे जाने वाले प्रश्न
Q . डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न क्या हैं?
आप नीचे दिए गए लिंक में सामान्य अधिवास प्रमाणपत्र उत्तराखंड प्रश्नों की सूची और उनके उत्तर पा सकते हैं।
Q . मैं निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड से संबंधित अपने प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर कहां से प्राप्त कर सकता हूं?
Tesz नागरिकों के लिए सरकार से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए एक निःशुल्क उपयोग वाला मंच है। प्रश्न उत्तर देने के लिए विशेषज्ञों, विभागों और नागरिकों के समुदाय को भेजे जाते हैं। आप यहां प्रश्न पूछ सकते हैं.
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