Caste certificate Uttarakhand | जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, आवेदन प्रक्रिया

Caste certificate Uttarakhand : जाति प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष र्म, समुदाय और जाति से है। उत्तराखंड के नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए अपनी उम्मीदवारी स्थापित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह लेख Caste certificate Uttarakhand प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है।

 

भारत का कोई भी नागरिक जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकता है जो जिस  राज्य का निवासी होता है वह सरकार उस राज्य के लोगो को जाति प्रमाण पत्र मुहैया करवाती है ।  यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ राज्य के उन सभी लोगो  के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जो नागरिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछडा वर्ग आदि जैसी जाति से संबंध रखते है। राज्य सरकार  जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देश के सभी  लोगो  के लिए सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजना जैसे राशन, रोज़गार, छात्रवृति आदि का लाभ प्रदान किया जाता है।

Caste certificate Uttarakhand

Highlights Of Caste certificate Uttarakhand

आर्टिकल का नामउत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र 
संबंधित विभागराजस्व विभाग , उत्तराखंड
पोर्टल का नामअपणि सरकार पोर्टल / ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल
उद्देश्यत्तराखंड राज्य के पिछड़ी जाती के नागरिकों को जाति प्रामण पत्र उपलब्ध कराना
लाभविभिन्न योजनाओं और सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रमाण पत्र
लाभार्थीप्रदेश के पिछड़े वर्ग के नागरिक
वर्तमान वर्ष2024-25
आधिकारिक वेबसाइटeservices.uk.gov.in

जाति प्रमाण पत्र क्या है? | What Is Caste Certificate

उत्तराखंड राज्य  सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी  नागरिक के नाम पर जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जाति प्रमाणपत्र एक सरकारी दस्तावेज़ होता है  इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में उस राज्य के सभी  नागरिक का नाम,नागरिक का पता, पिता का नाम, और जाति (धर्म) आदि सभी जानकारी दर्ज होती है जिससे नागरिक के धर्म या वह किस जाति का इसके बारे में पता चलता है।

उत्तराखंड राज्य  सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए कई प्रकार  की योजनाओं का संचालन करती है जिससे सभी नागरिकों को अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने में कोई कठिनाई ना हो । लेकिन कोई भी  सरकार के द्वारा आने वाली  योजना मुख्य रूप से उस राज्य के  लोगो को जाति के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए सभी राज्यों के  सरकार इस प्रमाण पत्रों  को प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए जारी करती है जिससे  प्रदेश के  उन लोगो  को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आसानी से जाति के आधार पर मिल सके।

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Uttarakhand Caste Certificate

जाति प्रमाण पत्र मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग जैसे आरक्षित वर्ग से संबंधित लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने में मदद करता है:

  • विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण प्राप्त करना
  • सरकारी सेवा में आरक्षण पाने के लिए
  • स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए फीस का कुछ या पूरा हिस्सा माफ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है
  • शैक्षणिक संस्थानों में कोटा का लाभ उठाने के लिए उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र
  • कुछ नौकरियों के लिए आवेदन करते समय ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करना
  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए
  • सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए
  • सरकारी योजनाओं के पंजीयन हेतु

इन विशेषाधिकारों का लाभ उठाने के लिए, एससी/एसटी या बीसी से संबंधित उत्तराखंड के नागरिक के पास वैध उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

उत्तराखंड जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़ | Documents required Uttarakhand caste certificate

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
  • पिता का जाति प्रमाण पत्र
  • स्व घोषणा
  • पते का प्रमाण – राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, टेलीफोन बिल या बिजली बिल प्रस्तुत किया जा सकता है
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति/वार्डन/ग्राम प्रधान के संबंध में प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

ध्यान दें: यदि बीसी परिवार का कोई भी सदस्य जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले स्थानीय जांच के अधीन है। आवास प्रमाण पत्र न्यूनतम अवधि के लिए, एक वचन पत्र में उल्लेख किया गया है कि पिछड़ी जाति से संबंधित व्यक्ति और विशेष न्यायालय स्टांप शुल्क आवेदन के समय जमा करना आवश्यक है।

Uttarakhand Jati Praman Patra Eligibility (पात्रता एवं मानदंड)

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे विस्तार से वर्णित है:

  • जाति प्रमाण पत्र उसी व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो उत्तराखंड का निवासी हो।
  • यदि आवेदक का नाम उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी पिछड़ी जाति की वैधानिक सूची में है तो वह जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
  • राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश में सूचीबद्ध जनजाति (एससी/एसटी) के लोग जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • Caste certificate Uttarakhand आवेदन करने के लिए राज्य के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।
  • उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी की गयी जातियों की वैधानिक सूचियों में अगर व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज है तो वह सभी लोग  उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के पात्र है।
  • उत्तराखंड राज्य के  सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है जो राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध है।
  • Caste certificate Uttarakhand के लिए व्यक्ति के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

उत्तराखंड जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं ? | How to Apply Uttarakhand caste certificate

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए यहां दिए गए चरण दर चरण दिशानिर्देशों का पालन करें।

  • सबसे पहले आप को उत्तराखंड ई-सर्विसेज पोर्टल  पर पंजीकरण के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट  eservices.uk.gov.in पर जाना होगा.

e service uk | e District uk | ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड | आय, जाति, निवास, चरित्र

  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज में Citizen  login Form दिखेगा.
  • इस होम पेज में आपको लॉगिन करने के  कई विकल्प दिखाई देंगे जैसे की  Citizen, CSC, EDC, Officer. आदि 
e Services UK portal
  • होम पेज में Citizen  login Form के नीचे आपको ‘Sign Up here’ का आप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना होगा .
  • उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक Sign up Form खुलेगा जैसा कि स्क्रीनशॉट में दर्शाया गया है.

e Services UK

  • इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकरी जैसे की ईमेल आईडी,  अपना पूरा नाम , मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, लिंग,जिला, तहसील, अपना सभी जानकारी को सही सही भर देना  है.
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर देना है.
  • ‘Submit’ बटन पर क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर एक OTP भेजा जायेगा
  • आपको उस OTP को Verify  के लिए आपको डालना होगा 
  • फिर OTP Verify हो जाने के बाद सेव करते ही  आपका E services UK User Registration पूरा हो जायेगा.
  • ई-डिस्ट्रिक्ट यूके (e-services UK Login) पर लॉगिन करने की लिए आज हम आपको यह सभी जानकारी को स्टेप  बाई  स्टेप  बताएँगे जो इस प्रकार होंगे –
  • सबसे पहले आप को उत्तराखंड ई-सर्विसेज पोर्टल  पर पंजीकरण के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट  eservices.uk.gov.in पर जाना होगा.

e service uk | e District uk | ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड | आय, जाति, निवास, चरित्र

  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज में Citizen  login Form दिखेगा.
  • इस होम पेज में आपको लॉगिन करने के  कई विकल्प दिखाई देंगे जैसे की  Citizen, CSC, EDC, Officer. जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखया गया है 

e Services UK portal

  • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा जिसे आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था .
  • फिर आपको Sign in बटन पर क्लिक करना होगा और उसमे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल कर लॉग इन कर लेना है . से आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तराखंड पर लॉगिन कर सकते है.

विवरण दें-

  • चरण 8: सेवा विकल्प से, ड्रॉप-डाउन मेनू से जाति प्रमाण पत्र चुनें।

    लॉगिन करते ही यहां आपके सामने एक मीनू निकल कर आ जायेगी जिसमे आपको जाति प्रमाण पत्र के विकल्प का चयन करना है।

    जैसे ही आप जाति प्रमाण पत्र का चयन करेंगे बैसे ही यहां आपके सामने एक जाति प्रमात्र पत्र आवेदन करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा।

    चरण 9: Provide all mandatory details for Jati Praman Patra.

    • नाम

    • लिंग

    • माता – पिता का नाम

    • पता

    • उम्र और जन्मतिथि

    • समुदाय, धर्म

    • माता-पिता का धर्म भी प्रदान करना आवश्यक है

    दस्तावेज़ अपलोड करें

    चरण 11: फोटो और सभी सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें (ऊपर देखें)।

    चरण 12: सभी विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन संख्या के साथ रसीद तैयार हो जाएगी, इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

    ध्यान दें: केवल पीडीएफ दस्तावेज़ ही संलग्न करें। प्रति पृष्ठ अधिकतम 100KB के पूर्ण आकार की अनुमति होगी।

    आवेदन की स्थिति

    चरण 13: पोर्टल पर लॉगइन कर आवेदन की स्थिति जांचें। साथ ही, आवेदन की स्थिति के संबंध में एसएमएस भी प्राप्त करें।

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र की स्थिति कैसे चेक करे? | How to check the status of Uttarakhand caste certificate

ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए आपको निम्न बिन्दुओ का पालन करना होगा-

  • सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल पर आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए अदिकारिक वेबसाइट  eservices.uk.gov.in पर जाना होगा.https://edistrict.org.in

e Services UK

  • अदिकारिक वेबसाइट के  होम पेज में आपको Know Application Status का विकल्प दिखाई देगा . आपको उस पर क्लिक करे

e district uk

  • आपको उस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा  जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल कर सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है.

  • सर्च के बटन पर क्लिक करते ही आप के सामने बनाये हुए प्रमाण पत्रों की स्थिति आ जाएगी 
  • इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते है.

Applying Caste Certificate through CSC Centre

ऑफलाइन माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करके आप सरलता से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:-

  • स्टेप 1: उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए जाति वर्ग (एससी/एसटी/बीसी) के अनुसार आवेदन पत्र विधिवत भरें। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है।
  • चरण दो: अपने इलाके में सीएससी से संपर्क करें, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीएससी ऑपरेटिंग पर्सनल पर आवेदन करें।
  • चरण 3: सीएससी व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र के अनुरोध को संबंधित विभाग को ऑनलाइन भेज देगा। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या नोट कर लें।
  • चरण 4: तहसीलदार आवेदन पर कार्रवाई करेंगे और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को अपडेट करेंगे।
  • आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने का एसएमएस प्राप्त होने पर, केंद्र पर दोबारा जाएँ और व्यक्तिगत रूप से संचालित सीएससी को आवेदन संख्या दें। अब, उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करें।
  • ऑफलाइन माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करके आप सरलता से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रश्न

Q. Uttarakhand Jati Praman Patra क्या है ?

यह  एक प्रकार का आवश्यक दस्तावेज है जो पिछड़े वर्ग से संबंधित नागरिको के पहचान को प्रमाणित करने के लिए बनाया जाता  है।

Q. उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनाने  के लिए व्यक्ति को आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र , बिजली -पानी का बिल , पासपोर्ट साइज फोटो आयु प्रमाण पत्र , मतदाता प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लेख को पढ सकते हैं।

Q. जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन से समुदाय के नागरिक आवेदन कर सकते है ?

जाति प्रमाण पत्र के लिए भारत के सभी नागरिक जो अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी नागरिक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

Q. उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

उत्तराखंड की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.uk.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड निवासी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

Q. Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए शुल्क राशि कितनी निर्धारित की गयी है ?

Uttarakhand Jati Praman Patra बनाने के लिए लाभार्थी आवेदकों को 30 रूपए तक का शुल्क का भुगतान करना होगा।

Q. कास्ट सर्टिफिकेट का प्रयोग नागरिक कहाँ कहाँ कर सकते है ?

सभी आरक्षित वर्ग से संबंधित सभी लोगो  के लिए जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जिसका प्रयोग  सरकारी सीट में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एवं सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े फायदों का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते है।

Q. Uttarakhand Jati Praman Patra के माध्यम से नागरिक को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

 Uttarakhand Jati Praman Patra के माध्यम से जिसका प्रयोग  सरकारी सीट में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एवं सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े फायदों का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते है।

Q. जाति प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है ?

निम्न श्रेणी से संबंधित सभी नागरिकों की पहचान को जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है जिससे उन्हें सरकारी और अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाता है।

Q. ऑफलाइन मोड में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नागरिक को कहाँ से आवेदन करना होगा ?

नागरिक अपने क्षेत्र के नजदीकी तहसील एवं एसडीएम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

Contact Details

उत्तराखंड राज्य के किसी भी लोगो  को उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या प्रमाण पत्र से किसी भी समस्या का  समाधान के लिए नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।

Mr. AMIT BALUNI, HELP -DESK
Toll free No. 1800-3000-3468 Press 2 for Uttarakhand
Mobile No: 9761696435
Email ID: amitkumar.baluni@gmail.com

credit by devbhoomi teck

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