EWS Certificate – उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन, योग्यता की जानकारी पाएं

EWS Certificate UP : ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भारत में लोगों की एक उप-श्रेणी है, जिसके तहत देश के नागरिक को अर्थव्यवस्था आधारित गैर-आरक्षित श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ईडब्ल्यूएस परिवार या नागरिक की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। समाज के इस वर्ग की आर्थिक कमजोरी के आधार पर, सरकार एक ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करती है जो ईडब्ल्यूएस नागरिकों को विभिन्न लाभों का लाभ उठाने में मदद करती है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और कई अन्य विवरणों के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें। 

EWS Certificate - उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन, योग्यता की जानकारी पाएं

EWS Certificate क्या है?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित भारत के नागरिकों को ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं जो उन्हें देश में उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने में मदद करते हैं। भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस बिल 2019 पारित किया, जिसे 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था और पहली बार 14 जनवरी 2019 को गुजरात सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आय या संपत्ति प्रमाण पत्र हैं जो सरकार ईडब्ल्यूएस नागरिकों को जारी करती है। , जिसे उन्हें प्रवेश के दौरान या सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा। 

EWS Certificate UP की मुख्य बातें 

EWS प्रमाणपत्र की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: 

पैरामीटर 

विवरण 

प्रमाणपत्र 

EWS Certificate UP

कानून का नाम 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विधेयक 

सेवा पोर्टल का नाम 

राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल 

वेबसाइट 

 edistrict.up.gov.in

विभाग 

आय 

आवेदन मोड 

ऑनलाइन और ऑफलाइन 

प्रमाणपत्र नवीनीकरण 

एक वर्ष 

Objectives of EWS Certificate Bill

ईडब्ल्यूएस विधेयक के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 

  • वंचित व्यक्तियों को अवसर प्रदान करें 
  • सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े आवेदकों को 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है 
  • सरकार आय के आधार पर आरक्षण देती है 

नोट: अन्य जातियों को इस सुविधा का लाभ उठाने से छूट दी गई है 

EWS Certificate UP of benefits

EWS प्रमाणपत्र के लाभ इस प्रकार हैं: 

  • सामान्य श्रेणी के उन व्यक्तियों की मदद करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं 
  • आवेदकों को शिक्षा क्षेत्र और सरकारी योजनाओं पर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है 
  • यूजीसी के तहत सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के लिए 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है 
  • आवेदक ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का उपयोग करके राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं 

Documents Required EWS Certificate UP

यूपी में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक दस्तावेज हैं:

  • मतदाता पहचान पत्र
  • Aadhaar card
  • अंक तालिकाएं
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • आईटीआर स्लिप
  • आपका आवेदन पत्र विवरण सहित भरा हुआ है
  • 2 रुपये का स्टाम्प शुल्क

यूपी में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राज्य के निवासियों को कई तरह से मदद करता है। यह प्रवेश उद्देश्यों, सरकारी सब्सिडी और अन्य संबंधित लाभों का लाभ उठाने के लिए उपयोगी है

EWS Certificate UP of Eligibility Criteria

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड यहां दिए गए हैं:

  • उम्मीदवार केवल सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए 
  • प्रति वर्ष पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए 
  • उम्मीदवारों के पास 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए 
  • उम्मीदवारों के पास 100 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए 
  • अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाले आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होने चाहिए 
  • गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाले आवासीय भूखंड 240 वर्ग गज से कम होने चाहिए 

टिप्पणी:  

  • पारिवारिक आय में वेतन, व्यवसाय, कृषि, निजी नौकरी आदि जैसे स्रोतों से आय शामिल है। 
  • परिवार में स्वयं, आवेदक के माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन जैसे सदस्य शामिल हैं।

EWS Certificate UP offline apply

EWS के आवेदन विभिन्न भारतीय राज्यों में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में भरे जाते हैं, इसके लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –

  • सबसे पहले UP EWS सर्टिफिकेट का प्रारूप डाउनलोड करें, या आप लिंक पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
  • डाउनलोड करने के बाद दिए गए सभी विवरण भरें।
  • अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

EWS Certificate - उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन, योग्यता की जानकारी पाएं

EWS Certificate UP Application Form

  • तहसील/ब्लॉक अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
  • कुछ ही दिन बाद आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा।

How to online apply EWS Certificate UP

आप ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र यूपी के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो आपको पहले पंजीकरण करना होगा और फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र यूपी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

यूपी में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

  • इसी पेज पर आपको एक सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का एक आप्शन दिखाई देगा, आप को सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करना होगा |
  • उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा उस पेज उपर आपको एक नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक आप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।

e sathi

  • उस ऑप्शन पर  क्लिक करते  ही आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रपत्र खुल कर आएगा। नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते है।

e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

  • उस फॉर्म में आपको सबसे पहला बिकल्प लॉगिन आईडी का होगा उसमे सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी और लॉगिन आईडी दर्ज करते ही आपको अपना दर्ज लॉगिन आईडी  की  उपलब्धता की जांच करनी होगी  | “उपलब्धता की जांच“बटन पर क्लिक कर दें।
  • उसके बाद आपको यह पता चल जायेगा की आप जो लॉगिन आईडी दर्ज कर रहे है वह उपलब्ध है की नही |
  • उपलब्ध होने के बाद ही आपको नीचे दिए हुए सभी बिकल्प आपको आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवसीय पता, पिन कोड, आदि दरक करने होंगे।
  •  फिर उसके बाद आपको जिला का चयन करना होगा।
  • आपको otp के लिए  आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद अब आपको कैप्चा कोड भरकर “सुरक्षित करें “का एक बटन दिखाई देगा उस  बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
  • स  बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी भेज दया  जायेंगे।

e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

  • फिर आप को सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के ऑफिसियल वेबसाइट पर आने के बाद अब आपके उपर जो image है वह पेज खुल जायेगा फिर आपको अपना बनाया हुआ user id और आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ otp  भरकर लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
  • लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और आय प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जो नीचे image में दिखाई गया है अब
  • अब उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का फॉर्म  पत्र खुलकर आ जायेगा 
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को  ध्यानपूर्वक और सही सही दर्ज करनी होंगी।
  • उस फॉर्म में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का का बिकल्प दिखाई देगा यदि ग्रामीण से है तो आपको ग्रामीण पर क्लिक करना होगा यदि आप नगरीय क्षेत्र  के है तो आपको नगरीय क्षेत्र पर क्लिक करना  होगा।
  • उसके बाद आपको अन्य सभी जानकारी जैसे – प्रार्थी का नाम, माता का नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, आदि अन्य जानकारी दर्ज करें।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के  बाद संलग्न करें और upload के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अब आपको नीचे दिए गए दर्ज करें के बटन पर क्लिक करके जिस केटेगरी का आप का डॉक्फॉयूमेंट होगा वह अब सही सही भर कर आपको सबमिट कर देना है।
  • अपने फॉर्म को सबमिट  करते ही आपके सामने आपका पूरा फॉर्म फोटो सहित खुल जायेगा फिर इसके बाद आपको अपने फॉर्म सुरछित करने के लिए सेव या प्रिंट कर लेना है 
  • फिर इसके बाद आपको  सेवा शुल्क का भुगतान का चयन करना होगा  और आवेदन संख्या भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको सामने भुगतान का प्रकार चुनना होगा और भुगतान का प्रकार चुनकर सेवा शुल्क का भुगतान कर देना है।

EWS Certificate UP ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए आप यूपी के राजस्व विभाग में जा सकते हैं। वे आपको एक आवेदन पत्र देंगे; आप इसे भर देंगे और उसी समय आवेदन रसीद के लिए भुगतान कर देंगे।

EWS Certificate Status

EWS Certificate Status स्थिति जांचने  के लिए इन चरणों का पालन करें:

चरण 1: सर्विस प्लस वेबसाइट पर जाएं: serviceonline.gov.in/

चरण 2: लॉगिन पर क्लिक करें और विवरण दर्ज करें

चरण 3: कैप्चा कोड को ध्यान से पढ़ें, इसे दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें

चरण 4: ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ट्रैक आवेदन में अपना आवेदन नंबर दर्ज करें

चरण 5: आपको अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की स्थिति दिखाई देगी

EWS Certificate download

स्थिति जांचने और अपना प्रमाणपत्र हिंदी में डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

चरण 1: सर्विस प्लस वेबसाइट पर जाएं: serviceonline.gov.in/

चरण 2: लॉगिन पर क्लिक करें और विवरण दर्ज करें

चरण 3: कैप्चा कोड को ध्यान से पढ़ें, इसे दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें

चरण 4: ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ट्रैक आवेदन में अपना आवेदन नंबर दर्ज करें

चरण 5: आपको अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की स्थिति दिखाई देगी

EWS Certificate Eligibility Criteria

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की पात्रता मानदंड यहां दिए गए हैं: 

  • उम्मीदवार केवल सामान्य वर्ग का होना चाहिए 
  • प्रति वर्ष पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए 
  • उम्मीदवारों के पास 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए 
  • उम्मीदवारों के पास 100 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए 
  • अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए 
  • गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए 

टिप्पणी:  

  • पारिवारिक आय में वेतन, व्यवसाय, कृषि, निजी नौकरी आदि जैसे स्रोतों से आय शामिल है। 
  • परिवार में स्वयं, आवेदक के माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन जैसे सदस्य शामिल हैं। 

EWS certificate of validity

उपयोगकर्ताओं के लिए आवेदन जमा करने से पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता जानना महत्वपूर्ण है ।

EWS सर्टिफिकेट की वैधता एक साल के लिए होती है. हालाँकि, आपको दी गई अवधि के भीतर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता को नवीनीकृत और अपडेट करना आवश्यक होगा। आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध है। राज्य के आधार पर, वैधता अवधि छह महीने तक रह सकती है। 

EWS Certificate ओबीसी प्रमाणपत्र से कैसे भिन्न है? 

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र और ओबीसी प्रमाणपत्र के बीच अंतर निम्नलिखित हैं: 

पैरामीटर 

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 

के लिए लागू  

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 

अन्य पिछड़ा वर्ग 

आयु में छूट 

हाँ 

नहीं 

आरक्षण 

10% 

27% 

वार्षिक आय 

केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जिनकी आय रु. 8 लाख प्रति वर्ष है 

एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवार जिनकी आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है 

EWS Certificate conclision

हमारे ब्लॉग को पढ़ने के बाद, हम आशा करते हैं कि आपको अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता, महत्व और पात्रता को समझने की बेहतर समझ होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक नीचे टिप्पणी करें। साथ ही, आपको यह भी याद रखना होगा कि एक बार जारी होने के बाद, भर्ती करने वाली सरकारी एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत इस आय और संपत्ति प्रमाणपत्र (यूपी में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र) को सत्यापित करना होगा।

EWS Certificate helpline number

The helpline number for the Economically Weaker Sections (EWS) certificate is 1800-118-711

EWS Certificate अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

Q.  EWS Certificate का फुल फॉर्म क्या है?

EWS का पूरा नाम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यह कैटेगरी रिजर्वेशन से संबंधित है।

Q. EWS Certificate आवेदन शुल्क क्या हैं?

पंजीकरण राशि राज्य के आधार पर भिन्न होती है और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की लागत 2 रुपये के कोर्ट स्टांप शुल्क के साथ 10 रुपये से 50 रुपये के बीच होती है। 

Q.  EWS Certificate की वैधता क्या है?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आम तौर पर जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होता है और प्रमाणपत्र जारी करने वाले राज्य के नामित प्राधिकारी पर निर्भर करता है। उम्मीदवारों को अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का उपयोग करने से पहले अपनी संपत्ति या आय प्रमाण पत्र की वैधता की भी जांच करनी चाहिए। 

Q. क्या मैं खोया हुआ या भूला हुआ पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकता हूँ?

हां, आप आधिकारिक पोर्टल पर क्लिक करके खोए या भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ‘फॉरगॉटन पासवर्ड’ विकल्प पर क्लिक करना होगा और यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा। ओटीपी प्राप्त करने के लिए ‘गेट ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए इसे नए पासवर्ड के साथ दर्ज करें। 

Q. उपयोगकर्ता को अनलॉक करने की प्रक्रिया क्या है?

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और ‘अनलॉक यूजर’ विकल्प पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता आईडी और कैप्चा दर्ज करें और उपयोगकर्ता को अनलॉक करने के लिए ‘विवरण प्राप्त करें’ विकल्प पर क्लिक करें। 

Q. EWS Certificate आवेदन प्रसंस्करण समय क्या है?

EWS Certificate आवेदन की प्रक्रिया में आवेदन जमा करने की तारीख से अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। 

Q. यदि मैं सामान्य वर्ग के बराबर अंक प्राप्त करता हूँ तो क्या मुझे कोटा में शामिल किया जाएगा?

नहीं, यदि आप सामान्य श्रेणी के बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आपको GEN-EWS के रूप में नहीं माना जाएगा। 

Q. क्या मैं EWS Certificate प्राप्त करने के लिए मनरेगा जॉब कार्ड का भी उपयोग कर सकता हूं?

हां, आप ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मनरेगा जॉब कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसे आय सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण पहचान प्रमाणों में से एक माना जाता है। 

Q. क्या EWS कटऑफ सामान्य वर्ग से कम है?

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कटऑफ सामान्य श्रेणी से कम है और इसलिए, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा, भले ही सामान्य श्रेणी के छात्र ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करें।

Q. ईडब्ल्यूएस प्लॉट क्या है?

ईडब्ल्यूएस प्लॉट समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवासीय प्लॉट है, जिसका अधिकतम प्लॉट क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है।

Q. यूपी में EWS Certificate के लिए कौन पात्र है?

भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, किसी परिवार के पास 1000 वर्गफुट से अधिक का कोई आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।

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