EWS Certificate : EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भारत में लोगों की एक उप-श्रेणी है, जिसके तहत देश के नागरिक को अर्थव्यवस्था आधारित गैर-आरक्षित श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ईडब्ल्यूएस परिवार या नागरिक की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। समाज के इस वर्ग की आर्थिक कमजोरी के आधार पर, सरकार एक ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करती है जो ईडब्ल्यूएस नागरिकों को विभिन्न लाभों का लाभ उठाने में मदद करती है।
इस लेख में हम आपको EWS Certificate के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे.
EWS Certificate Overview
आलेख का नाम | EWS Certificate |
विभाग का नाम | eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी ) |
लांच | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू |
उद्देश्य | इस लेख में हम आपको EWS प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए पत्रता और दस्तावेज के बारे में विस्तार से बताया गया है. |
स्थिति जांचने की प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in |
EWS Certificate क्या है?
EWS Certificate आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित भारत के नागरिकों को जारी किए जाते हैं जो उन्हें देश में उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने में मदद करते हैं। भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस बिल 2019 पारित किया, जिसे 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था और पहली बार 14 जनवरी 2019 को गुजरात सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आय या संपत्ति प्रमाण पत्र हैं
EWS Certificate Eligibility Criteria
EWS Certificate का आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा जो इस प्रकार है -
- श्रेणी: EWS Certificate के लिए आवेदक सामान्य वर्ग (General Category) से होना चाहिए (SC/ST/OBC नहीं होना चाहिए )
- आय सीमा: EWS Certificate के लिए परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए
- संपत्ति सीमा:
- कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में आवासीय जमीन 100 वर्ग मीटर (लगभग 1076 वर्ग फुट) से कम होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय जमीन 200 वर्ग मीटर (लगभग 2152 वर्ग फुट) से कम होनी चाहिए
EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी EWS Certificate के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पहचान पत्र : (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
- स्व-घोषणा पत्र : (₹10/₹20 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत) पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो - कम आय के मामले में)
- ग्राम प्रधान या VDO द्वारा प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्रों में)
EWS Certificate ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो EWS Certificate करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल का उपयोग करना होगा। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
- ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी वेबसाईट के होमपेज पर आपको दाहिने तरफ “लॉग इन ” बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा
- आपको उस पॉपअप के अंदर कई ऑप्शन देखने को मिलेगा लेकिन आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट ई-साथी पर आ जायेंगे

चरण 2: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
- यदि आप पहले से ई-साथी पर पंजीकरण नहीं किया हैं, तो 'New User Login' पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें और फॉर्म को सबमिट कर देना है । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा ।
चरण 3: लॉगिन करें
- आपको उस प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है ।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- लॉगिन करने के बाद, आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और "Income and Asset Certificate (EWS)" या "आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र" के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद, आपके सामने "EWS Certificate" के लिए आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा । इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता (स्थायी एवं वर्तमान),परिवार की वार्षिक आय, संपत्ति का विवरण (जमीन, मकान आदि) की जानकारी भरना होगा ।
चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन फॉर्म सभी जानकारी भरने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें:
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- स्व-घोषणा पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़
चरण 6: एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे । इसके बाद आपको एक पावती एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
चरण 7: पेमेंट करें
- इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
- इसके कुछ दिनों बाद तहसीलदार/राजस्व अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका EWS Certificate, 15-21 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इस पोर्टल से अपने EWS Certificate को डाउनलोड कर सकते हैं।
चरण 8: सत्यापन और प्रमाणपत्र प्राप्ति के लिए
EWS Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी EWS Certificate का ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है , तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या अपने तहसील/SDM कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा :
चरण 1: निकटतम CSC केंद्र या तहसील कार्यालय जाएं
- EWS Certificate का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या तहसील कार्यालय में जाएं। तहसील में आवेदन के लिए आपको SDM या अन्य राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
- तहसील में EWS Certificate आवेदन के लिए आपको SDM या अन्य राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
चरण 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- इसके बाद आपको EWS Certificate के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है ।

चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- उस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें जैसे कि:
- आवेदक का नाम
- स्थायी पता
- वार्षिक आय का विवरण
- संपत्ति का विवरण (जमीन, मकान आदि)
- परिवार के अन्य सदस्यों की आय (यदि कोई हो)
चरण 4: दस्तावेज़ संलग्न करें
- इसके बाद उस फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी संलग्न कर देना है -
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
चरण 5: फॉर्म जमा करें
- फॉर्म मे सभी जानकारी भरने के बाद और सभी दस्तावेज़ों को एक साथ संलग्न करके तहसील कार्यालय या CSC केंद्र में जमा कर देना है ।
चरण 6: सत्यापन प्रक्रिया
- इसके बाद आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन करने के बाद तहसील कार्यालय द्वारा आपको पवर्ती संख्या दे दिया जाएगा इसके कुछ दिनों बाद आपका EWS Certificate जारी कर दिया जाएगा।
चरण 7: प्रमाण पत्र प्राप्त करें
- कुछ दिनों बाद जाकर आप अपने EWS Certificate को सीधे तहसील कार्यालय से या जन सेवा केंद्र से प्राप्त हो सकता है।
EWS Certificate Track Application Status कैसे देखें?
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी EWS Certificate के लिए आवेदन किया है और आप अपने EWS Certificate के आवेदन की स्थिति / Track Application Status देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-
- ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर EWS Certificate के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन दिखाई देगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है -
- इसके बाद आपको आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा .
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुल जाएगा ।
- इसके बाद अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपके सामने आवेदन करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी ओपन हो जाएगी।

नोट :- उसी पेज पर आवेदन की स्थिति के नीचे आपको “वितरण हेतु क्लिक करें” के ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन का विवरण और कार्यवाही का विवरण ओपन हो जायेगा । तथा कोई गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार करके फिर से आवेदन कर सकते हैं।
EWS Certificate का सत्यापन कैसे करें?
यदि आप ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत अपने EWS Certificate का सत्यापन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा -
- ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर EWS Certificate के सत्यापन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ई-डिस्ट्रक्ट यूपी होमपेज पर “प्रमाणपत्र का सत्यापन ” का बिकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा ।
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है
- इसके बाद आप को अपने EWS Certificate का क्रमांक संख्या दर्ज कर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।

ई डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस पोर्टल पर EWS Certificate का आवेदन करने और प्रमाण पत्र का स्थिति या सत्यापन करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क करके अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
फोन नंबर | 0522-2304706 |
ईमेल एड्रेस | ceghelpdesk@gmail.com |
ऑफिस एड्रेस | CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010 |
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
EWS Certificate आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित भारत के नागरिकों को जारी किए जाते हैं जो उन्हें देश में उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने में मदद करते हैं।
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी EWS Certificate के लिए आवेदन किया है तो इसके लिए आपको eDistrict UP(ई-डिस्ट्रिक्ट) https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ वेबसाईट पर अपने सभी डिटेल्स की जानकारी को दर्ज करके अपने EWS Certificate के आवेदन कर सकते हैं
UP eDistrict पोर्टल पर सेवाओं के अनुसार अलग-अलग शुल्क होते हैं, हालांकि राज्य के निवासियों के लाभ के लिए उन्हें नाममात्र रखा जाता है।
UP eDistrict पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सामान्यत: आवेदक को पहचान, पता, और संबंधित समर्थन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
उत्तर प्रदेश में इस यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।