marriage certificate up online : भारत में विवाह पंजीकरण सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। मूलतः, यह एक जोड़े की शादी का प्रमाण है। इसके अलावा, यह पासपोर्ट, बच्चे की हिरासत, बीमा दावों आदि के लिए एक आवश्यकता है। हमारे देश में, लोग यूपी विवाह पंजीकरण के लिए विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ कागजी कार्रवाई के बारे में नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जहां भी जाता है, यह उसका दस्तावेजी सबूत है।
Table of Contents
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- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण डाउनलोड
- विवाह पंजीकरण
- मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन
- रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन
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marriage certificate क्या है ?
marriage certificate up online : केंद्र सरकार ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कुछ नियम बनाए हैं। राज्य में होने वाले सभी विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017’ लागू हुआ। विवाहों का पंजीकरण ‘उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण नियमावली, 1973’ के तहत किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुस्लिम समुदाय सहित राज्य में विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
marriage certificate up required documents
उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पते का प्रमाण – राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट
- पते का प्रमाण – आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र
- विवाह पंजीकरण आवेदन प्रपत्र
- निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
- विवाह कार्ड (विवाह निमंत्रण पत्र)
- गवाह तस्वीरें – दो गवाह
- दूल्हे और दुल्हन का आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट
- जोड़ों की तस्वीरें (दूल्हा और दुल्हन की संयुक्त तस्वीर)
marriage certificate up online – विवाह पंजीकरण कैसे बनाएं
- marriage certificate up online के लिये आवेदन के लिये सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह प्रमाणपत्र (पंजीकरण) कराना है तो igrsup.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- विभाग की वेबसाईट पर जाने के बाद विवाह पंजीकरण के सेक्शन में आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस वेबसाइट को खोलने के अगले पेज पर “नवीन आवेदन प्रपत्र भरें” पर क्लिक करें।
- “नवीन आवेदन प्रपत्र भरें ” पर क्लिक करने पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको अपना सारा विवरण और विवाह फीता विवरण दर्ज करें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को सही सही भरना होगा ।
- सभी विकल्तोप भरने के बाद आप को सुरक्षित बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपको अपने पत्नी की सभी जानकारी देनी होगी | और इसके साथ ही आपको अपनी वाइफ फोटो को भी अपलोड करना होगा।
- आपको अपनी पत्नी की सभी जानकारी भरने के बाद आप को सुरक्षित बटन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपको विवाह स्थल पंजीकरण कार्यालय का चयन करना होगा।
- विवाह स्थल पंजीयन कार्यालय काम करने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है।
- फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड भी दिया जायेगा।
- NOTE : आपको अपने आधार कार्ड में दिए गये एड्रेस को ही इस फॉर्म में भरना नहीं तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
marriage certificate UP Verification
यदि आप यह जांचना चाहते हैं कि आपका विवाह पंजीकरण पूरा हो गया है या नहीं तो igrsup.gov.in वेबसाइट पर जाएं और विवाह पंजीकरण सत्यापन बटन पर क्लिक करें।
अब प्रमाणपत्र संख्या या आवेदन संख्या, विवाह की तारीख, कैप्चा कोड दर्ज करें और देखें बटन पर क्लिक करें।
अपने आवेदन की स्थिति अपनी स्क्रीन पर दिखाएं।
marriage certificate benefits
उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- विवाह प्रमाण पत्र साबित करता है कि एक महिला कानूनी रूप से उस व्यक्ति से विवाहित है (विवरण विवाह प्रमाण पत्र में है)
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र एक विवाहित महिला को सामाजिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है
- जीवनसाथी के लिए बैंक जमा या बीमा संबंधी लाभ का दावा करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य है
- विवाहित व्यक्ति के मामले में, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है
marriage certificate UP Onlene Fee
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक शुल्क निम्नलिखित हैं:
क्र.सं | सेवाएं | शुल्क |
1 | समारोह के महीने के भीतर विवाह पंजीकरण | 10 रुपये |
2 | समारोह के 30 दिन बाद विवाह पंजीकरण | 20 |
उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने आवंटित समय के भीतर विवाह पंजीकृत करने में विफल रहने पर एक वर्ष तक की देरी के लिए 10 रुपये और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया है।
marriage certificate UP पंजीकरण नियमावली, 1973
यूपी हिंदू विवाह पंजीकरण नियम, 1973 के नियमों के अनुसार, नीचे दी गई शर्तों को दूल्हा और दुल्हन द्वारा पूरा किया जाना चाहिए:
- शादियां हिंदू रीति-रिवाज के तहत होनी चाहिए
- दूल्हा और दुल्हन हिंदू होने चाहिए
- विवाह के समय दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए
- नीचे दिए गए स्थानों में से कोई भी उत्तर प्रदेश में पंजीकरण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए
- दूल्हे का निवास
- दुल्हन का निवास
- अनुष्ठान स्थल
marriage certificate UP पंजीकरण नियमावली 2017
विवाह पंजीकरण को लेकर केंद्र सरकार का नियम महिला कल्याण विभाग द्वारा अगस्त 2017 से यूपी में लागू कर दिया गया है। इस नियम के प्रावधान के अनुसार, यूपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय सहित राज्य में विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विवाह को पंजीकृत करना आवश्यक है:
- बाल विवाह को रोकने के लिए
- विधवाओं को विरासत का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए
- महिलाओं को पति से भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में मदद करना
- द्विविवाह या बहुविवाह की जाँच करना
- अपनी पत्नियों को त्यागने वाले पतियों के लिए एक निवारक के रूप में सेवा करना
marriage certificate UP Download
अपना विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, आपको अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दोबारा दर्ज करना होगा। कैप्चा चित्र में दिखाई देने वाले अक्षर टाइप करके साइन इन करें। विवाह प्रमाणपत्र देखने के लिए कृपया देखें बटन पर क्लिक करें। आपका प्रमाणपत्र वहां होगा; इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।
marriage certificate | उत्तर प्रदेश ने इन नियमों को अनिवार्य कर दिया है
निम्नलिखित वे उद्देश्य हैं जिनके लिए ये यूपी विवाह पंजीकरण नियम अनिवार्य बनाए गए हैं:
- बाल विवाह को खत्म करना
- विधवाओं को विरासत का दावा करने के लिए सशक्त बनाना
- महिलाओं को पति से भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना
- द्विविवाह या बहुविवाह पर नजर रखना
- अपनी पत्नी को त्यागने वाले पतियों के लिए एक निवारक के रूप में सेवा करना
marriage certificate up online FAQs
Q. मैं marriage certificate up online पंजीकरण कैसे करा सकता हूं?
उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, आंशिक रूप से ऑनलाइन है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है. फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। हालाँकि शपथ पत्र नोटरी से बनवाना होगा। इसके अलावा दस्तावेजों और व्यक्ति के भौतिक सत्यापन के लिए विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में पति, पत्नी और गवाहों का जाना अनिवार्य है। प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद विवाह प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
Q. marriage certificate up online पंजीकरण की लागत क्या है?
नोएडा में विवाह प्रमाण पत्र के लिए शुल्क संरचना निम्नलिखित है: उपयोगकर्ता शुल्क – रु 15/- (निश्चित) सेवा शुल्क – रु 50/- प्रति वर्ष (अवधि की गणना विवाह की तारीख से विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने तक की जाएगी)
Q. marriage certificate up फॉर्म कैसे भरें?
आवेदक https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पते का उपयोग करके ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलेगा और सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करेगा। अपने व्यक्तिगत विवरण और संपर्क विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकरण करें। एक पासवर्ड उत्पन्न होता है और एसएमएस/ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करेगा। वेब पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद, आवेदक “ESATHI इंटीग्रेटेड सर्विसेज” रेडियो बटन का चयन करेगा।आवेदक को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के अंतर्गत “विवाह प्रमाणपत्र” सेवा का चयन करना होगा। आवेदक प्रोफ़ाइल बनाएगा (जिला चुनें और जन्मतिथि, मोबाइल नंबर दर्ज करें) आवेदक को ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क यानी 15/- रुपये का भुगतान करना होगा। आवेदक को “विवाह प्रमाण पत्र” के लिए आवेदन पत्र में विवरण भरना होगा और दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आवेदक वांछित नियुक्ति तिथि का चयन करेगा और ऑनलाइन पोर्टल में “विवाह प्रमाणपत्र” के लिए शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदक आवेदन का पूर्वावलोकन करेगा और उसे जमा करेगा। आवेदक को नियुक्ति तिथि पर अपने जीवनसाथी के साथ संबंधित एसआरओ कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
Q. मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि मेरा विवाह लाइसेंस वैध है या नहीं?
यूपी में विवाह के लिए पंजीकरण करने के लिए इस लिंक https://igrsup.gov.in/igrsup/userMarriageRegistration का पालन करें। अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें और अंदर आगे बढ़ें। यदि संबंधित सरकारी एजेंसी ने आपका विवाह प्रमाणपत्र अपलोड कर दिया है, तो आपको इसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए।
marriage certificate UP helpline Number
मुख्यालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइंस इलाहाबाद
फोन: 0532-2623667
फैक्स: 0532-2622858