MP domicile certificate मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ? जानें प्रक्रिया @ MP eDistrict

MP domicile certificate :  सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था। एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सरकारी सेवाओं को सीधे राज्य के नागरिकों की उंगलियों पर लाता है। आइए एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की विशेषताओं और वेबसाइट का उपयोग कैसे करें के बारे में और जानें।

MP domicile certificate मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ? जानें प्रक्रिया @ MP eDistrict

MP domicile certificate

निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी विशेष राज्य में किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति को प्रमाणित करता है। निवास प्रमाण पत्र का उपयोग यह साबित करने के लिए किया जाता है कि प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति उस जिले या राज्य का निवासी है जो प्रमाण पत्र जारी करता है। इस लेख में, हम मध्य प्रदेश में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं।

MP domicile certificate Purpuse

कई उद्देश्यों के लिए डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के महत्वपूर्ण लाभ नीचे हैं:

  • स्थानीय प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई स्थितियों में किया जा सकता है
  • निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करके छात्र किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं
  • छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है
  • किसी दावे को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए राशन पत्रिका, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है
  • शैक्षणिक संस्थानों में निवास कोटा की आवश्यकता होने पर निवास प्रमाण पत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है
  • कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकता है जहां निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है

MP domicile certificate eligibility

मध्य प्रदेश में निवास या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे हैं:

  • मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी ही निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है
  • मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के निवासी अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के पात्र हैं
  • यदि कोई महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन उसकी शादी ऐसे पुरुष से हुई है जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी

MP domicile certificate required documents

मध्य प्रदेश निवास या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • राशन पत्रिका
  • निवास प्रमाण पत्र – पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल
  • हाउस टैक्स रसीद
  • स्कूल प्रमाणपत्र – मार्कशीट या स्थानांतरण प्रमाणपत्र
  • पहचान प्रमाण
  • यदि माता-पिता या अभिभावक के स्वामित्व वाली कोई संपत्ति है तो आवेदक को संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा
  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
  • मध्य प्रदेश में भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण

नोट: राजपत्रित अधिकारी को सभी दस्तावेजों की प्रतियों को सत्यापित करना चाहिए।

MP domicile certificate Online Apply

यदि आप भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से निवास या अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्नलिखित  प्रक्रिया का पालन करना होगा जो  इस प्रकार है –

स्टेप 1: निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए एम पी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट   mpedistrict.gov.in पर जाएं।

चरण दो: सेवा प्रबंधन, मध्य प्रदेश वेबसाइट में होम बार से नागरिक लॉगिन विकल्प का चयन करें।

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चरण 3:  छोटी विंडो में दिखाई गई जानकारी को पढ़ने के बाद Proceed पर क्लिक करें।

चरण 4: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध सेवाओं में से स्थिर निवास प्रमाण पत्र (स्थायी निवास प्रमाण पत्र) विकल्प।

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 Niwas Praman Patra Madhya Pradesh Domicile Certificate

चरण 5: निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को इस पोर्टल का उपयोग करके आधार संख्या के द्वारा लॉग इन करना होगा ।

चरण 6: आधार नंबर दर्ज करें; आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। सत्यापन उद्देश्य के लिए ओटीपी प्रदान करें।

चरण 7: आवेदक अब आवेदन पत्र भर सकता है, आवेदन के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान कर सकता है:

  • नाम
  • आयु
  • लिंग
  • पिता या माता का नाम
  • स्थायी निवास पता

चरण 8: पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज (ऊपर देखें) अपलोड करें।

MP domicile certificate मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ? जानें प्रक्रिया @ MP eDistrict

चरण 10: डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करें।

चरण 11: आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने पर, एक पावती पर्ची उत्पन्न होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या नोट कर लें।

नोट ;- आवेदन की तिथि से 7 दिन के भीतर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

MP domicile certificate apply For CSC Center

स्टेप 1: क्षेत्र के निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाएँ।

चरण दो: जन सेवा केंद्र से एक आवेदन पत्र प्राप्त करें और निम्नलिखित विवरण प्रदान करें-

  • पूरा नाम
  • पिता या पति का नाम
  • तिथि और जन्म स्थान
  • स्थायी पता
  • स्व घोषणा

चरण 3: सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जन सेवा केंद्र के अधिकारी के पास जमा करें। इसके बाद आपके आवेदन सत्यापन के बाद निवास या निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा

MP domicile certificate track status

आवेदक यहां जाकर आवेदन की स्थिति का पता लगा सकता है एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल. नागरिक अनुभाग से आवेदन की स्थिति (आवेदन स्थिति) विकल्प का चयन करें।

MP domicile certificate मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ? जानें प्रक्रिया @ MP eDistrict

  •  मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के आवेदन स्थिति को चेक करने के लिए अक नया पेज खुल कर आ जाएगा 

MP domicile certificate मध्यप्रदेश निवास प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं ? जानें प्रक्रिया @ MP eDistrict

  • पावती पर्ची में उल्लिखित आवेदन पंजीकरण संख्या दर्ज करें और दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • पंजीकरण संख्या मध्य प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र
  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अधिवास या निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है।

MP domicile certificate Fee

मध्य प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र लगाने के लिए 30 रुपये का भुगतान करना होगा।

MP domicile certificate Validity

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए वैध होता है। सरकार आवेदन की तारीख से 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगी।

क्रेडिट बई संजीत कुमार 

MP domicile certificate FAQs

प्रश्न :- MP domicile certificate क्या है ?

उत्तर :- MP Caste certificate एमपी जाति की स्थिति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिससे लाभार्थियों को शैक्षिक छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और बहुत कुछ जैसे विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठाने में मदद मिलती है।

प्रश्न :-MP domicile certificate बनवाने के  लिए क्या क्या  डाक्यूमेंट्स लगते है ?

उत्तर :-आवासीय आवश्यकताओं के अनुसार आवेदकों को पर्याप्त अवधि तक मध्य प्रदेश में रहना चाहिए। पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीचे कुछ आवश्यक दस्तावेज़ दिए गए हैं:

  • एमपी में जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्र श्रेणियां: एससी, एसटी और ओबीसी
  • निवास का प्रमाण
  • आयु प्रमाण पत्र, जाति बताने वाला शपथ पत्र और मप्र में उसका निरंतर निवास
  • माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो
प्रश्न :- MP domicile certificate वनवाने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

उत्तर :-जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए एम पी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट   mpedistrict.gov.in पर जाएं।

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