ओडिशा निवास प्रमाण पत्र 5 मिनट में आवेदन प्रक्रिया जानें / Residential certificate odisha

Residential certificate odisha : ओडिशा राज्य के नागरिको के लिए ओडिशा निवास प्रमाण पत्र वितरित करती है। जो नागरिक  स्थायी रूप से ओडिशा राज्य  में रहना चाहते हैं उन्हें ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा अधिवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। ओडिशा निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ है जिसका उपयोग ओडिशा राज्य के किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। यह प्रमाण पत्र दर्शाता है कि यह  व्यक्ति ओडिशा राज्य का वैध निवासी है। ओडिशा राज्य के नागरिको के लिए ओडिशा निवास प्रमाण पत्र आवेदन करके सत्यापन के बाद, राजस्व अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर ही अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है । ओडिशा निवास प्रमाण पत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी जांचने के लिए नीचे पढ़ें-

ओडिशा निवास प्रमाण पत्र 5 मिनट में आवेदन प्रक्रिया जानें / Residential certificate odisha

Residential certificate odisha Overview

सेवा का नाम

Residential certificate odisha

विभाग

राजस्व विभाग ओडिशा

लाभार्थियों

ओडिशा के नागरिक

ऑनलाइन आवेदन लिंक

https://edistrict.odisha.gov.in/

आवेदन का प्रकार

ऑनलाइन ऑफ़लाइन

Residential certificate odisha क्या है ?

ओडिशा राज्य के नागरिको के लिए ओडिशा Domicile certificate एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की निवास स्थिति को मान्य करने के लिए बनाया जाता  है। , जो उस राज्य के नागरिको को कानूनी निवासी होने की स्थिति की पुष्टि करता है।

यदि आप किसी नए राज्य में स्थानांतरित होने पर आपको अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यह प्रमाण पत्र  स्थानांतरण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद विभिन्न आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।

ओडिशा में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कौन पात्र है? | Who is eligible for a residential certificate in Odisha?

  • वह व्यक्ति ओडिश राज्य के गांव या कस्बे में कम से कम एक वर्ष तक रहा हो।
  • ओडिश राज्य का वह व्यक्ति जिसके पास ओडिशा में संपत्ति है और जिसके पास रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) की प्रति है।
  • यदि दूसरे भारतीय राज्य की एक महिला जिसने ओडिशा राज्य  के स्थायी निवासी से शादी की है।
  • एक महिला जिसकी शादी पिछले एक साल से हो रही है।
  • जिन सरकारी कर्मचारियों की दुसरे भारतीय राज्य से  तबादला हुआ है।

ओडिशा अधिवास प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज | required documents Odisha Domicile Certificate

  • आधार कार्ड
  • बिजली बिल
  • आरओआर की प्रति
  • राशन कार्ड
  •  पासपोर्ट
  • कर रसीद
  • लीज़ अग्रीमेंट
  • नियोक्ता से प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक का पहला पेज
  • नरेगा जॉब कार्ड
  • लैंडलाइन टेलीफोन या पानी कनेक्शन बिल
  • नवीनतम मतदाता सूची का उदाहरण

ओडिशा में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to apply for a residential certificate Odisha?

ओडिशा में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा जो इस प्रकार है –

  • सबसे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट  https://edistrict.odisha.gov.in/   जाना होगा
  • आपको वहा अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर ही  निवासी प्रमाण पत्र का बिकल्प दिखाई देगा आप को उस  पर क्लिक करना होगा । जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है 
  • उस  पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉप-अप दिखाई देगा जिसमें निवासी प्रमाण पत्र से संबंधित सभी विवरण दिखाई देंगे।
  • फिर आपको आगे बढ़ें पर क्लिक करना होगा और आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है
  • फिर आपको उस पेज अपना लॉगिन आईडी, ओटीपी/पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा

नोट :-. यदि आपने कभी भी ई डिस्ट्रिक्ट ओडिशा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप को सबसे पहले  यहां रजिस्टर पर क्लिक करना  है, रजिस्टर पर क्लिक करते  ही आप ई-डिस्ट्रिक्ट ओडिशा पोर्टल पर रजिस्टर करें।

आवेदन फार्म:

  • सफल पंजीकरण के बाद, अपने पंजीकृत खाते में लॉग इन करें।
  • आपकी स्क्रीन पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • ओडिशा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए पूछे गए सभी  विवरण उस फॉर्म भरना होगा

दस्तावेज़ अपलोड करें:-

  • फिर आपको उस फॉर्म में दिए गए  निर्दिष्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • यह सुनिश्चित करें कि आपने सभी जानकारी को सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करें।

आवेदन जमा करो:-

  • फिर  अंत में, आपको आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • “सबमिट” बटन पर क्लिक करने के दौरान वेबसाइट पर  आपको आवेदन संदर्भ संख्या मेलेगा और आपको अतिरिक्त निर्देश का पालन करना होगा  
  • आपको अपने ओडिशा आवासीय प्रमाणपत्र की स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए एक आवेदन संदर्भ संख्या मिलेगी।

ओडिशा में मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफ़लाइन कैसे प्राप्त करें?

आवेदक को सबसे पहले नजदीकी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC ) या किसी तहसीलदार कार्यालय जाना होगा  फिर वह पर आपको अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा फिर आपको उस फॉर्म  में पूछी गयी सभी जानकारी को सही सही भरकर पूरा करना होगा और फिर आपको उसमे मांगी गयी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करके  संबंधित कार्यालयों/केंद्रों में  जा करके जमा करना होगा । इस पारकर से आप किसी कार्यालय या केंद्र आवेदन संदर्भ संख्या प्रदान करेंगे।

ओडिशा जाति प्रमाण पत्र की स्थिति की जाँच करें | Odisha caste certificate status check

चरण 1: ओडिशा ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर वापस जाएँ।

ओडिशा जाति प्रमाण पत्र स्थिति जाँच – चरण 1

चरण 2: होम पेज पर ‘अपना आवेदन स्थिति जांचें’ पर क्लिक करें।

ओडिशा जाति प्रमाण पत्र स्थिति जाँच – चरण 2

चरण 3: अपना ओटीपी/आवेदन जनरेट करने के लिए अपना ‘आवेदन संदर्भ संख्या’ दर्ज करें।

चरण 4: अपनी श्रेणी के लिए सभी आवश्यक जानकारी भरें।

चरण 5: अब ‘सबमिट’ बटन दबाएं, और आपकी ‘ओडिशा जाति प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति’ स्क्रीन पर दिखाई देगी।

 

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन | caste certificate verification

जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद आपको उसका सत्यापन कराना होगा। सत्यापन में निम्नलिखित चरण होंगे:

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उपलब्ध क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें, और “अपना प्रमाणपत्र सत्यापित करें” बटन पर क्लिक करें।

 

ओडिशा जाति प्रमाण पत्र – प्रमाण पत्र सत्यापन

चरण 3: यह एक आवेदन संदर्भ संख्या और अन्य जानकारी मांगता है। उन सभी का उल्लेख करें और विवरण संसाधित होने तक प्रतीक्षा करें।

चरण 4: अंत में, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सत्यापन बटन पर क्लिक करें

प्रोसेसिंग समय

प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राजस्व अधिकारी है जो राजस्व निरीक्षक के सत्यापन पर सामान्य परिस्थितियों में आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

सेवा शुल्क

निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आपको  निम्नलिखित शुल्क लगता  हैं, जिनका भुगतान आवेदक को आवेदन के साथ करना होता है :

सरकारी शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क

रु.30.00

प्रमाणपत्र आउटपुट शुल्क

रु. 10.00

मुद्रण शुल्क

रु. 10.00

कियोस्क संचालक का सेवा शुल्क

रु. 8.00

स्कैनिंग शुल्क

रु. 5.00

डीईजी शुल्क

रु. 2.00

हेल्पलाइन नंबर

यदि आपके कोई और प्रश्न हों तो आप निम्नलिखित टोल-फ्री नंबर या आधिकारिक ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं:-

आधिकारिक ईमेल- Revenue.pmu@odisha.gov.in

हेल्पलाइन नंबर- 18001218242

FAQs

प्रश्न. :-   ओडिशा निवासी प्रमाणपत्र कब तक वैध है?

उत्तर – ओडिशा निवासी प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध है।

प्रश्न. :- निवास प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि क्या है?

उत्तर -ओडिशा में निवास प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि जारी होने की तारीख से निर्धारित होती है। यह जारी होने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध है

प्रश्न. :- स्थानीय आवासीय प्रमाणपत्र की वैधता क्या है?

उत्तर -ओडिशा में स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होता है।

प्रश्न. :- ओडिशा का स्थायी निवासी कौन है?

उत्तर -ओडिशा का स्थायी निवासी वह व्यक्ति है जो राज्य में कम से कम 1 वर्ष से रह रहा हो और उसका स्थायी पता ओडिशा हो।

प्रश्न. :- ओडिशा में निवास प्रमाण पत्र क्या है?

उत्तर -ओडिशा में निवास प्रमाण पत्र स्थानीय सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जो राज्य में किसी व्यक्ति की निवास स्थिति की पुष्टि करता है।

प्रश्न. :- निवास प्रमाणपत्र क्या है?

उत्तर -निवास प्रमाणपत्र एक दस्तावेज़ है जो किसी विशिष्ट क्षेत्राधिकार या क्षेत्र में किसी व्यक्ति की निवास स्थिति की पुष्टि करता है।

प्रश्न. :- दस्तावेज़ों की समाप्ति तिथि क्या है?

उत्तर -किसी दस्तावेज़ की समाप्ति तिथि दस्तावेज़ के प्रकार और उस क्षेत्राधिकार पर निर्भर करती है जहां इसे जारी किया गया था। ओडिशा अधिवास प्रमाण पत्र के मामले में, समाप्ति तिथि जारी होने की तारीख से 1 वर्ष है।

प्रश्न. :- निवास प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र में क्या अंतर है?

उत्तर -निवास प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र शब्दों का उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों एक ऐसे दस्तावेज़ को संदर्भित करते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्राधिकार या क्षेत्र में किसी व्यक्ति की निवास स्थिति की पुष्टि करता है।

प्रश्न. :- ओडिशा में निवास जाति और आय प्रमाण पत्र की वैधता क्या है?

उत्तर -ओडिशा में निवास जाति और आय प्रमाण पत्र की वैधता आम तौर पर जारी होने की तारीख से 1 वर्ष है।

प्रश्न. :-ओडिशा में एसईबीसी प्रमाणपत्र की वैधता क्या है?

उत्तर -वर्तमान में, ओडिशा में एसईबीसी प्रमाणपत्रों के लिए कोई विशिष्ट वैधता अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रवेश या सरकारी लाभ जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए नया प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रश्न. :-क्या एसईबीसी और ओबीसी एक ही हैं?

उत्तर -एसईबीसी (सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) और ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) समान नहीं हैं, हालांकि वे दोनों सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को संदर्भित करते हैं। एसईबीसी भारतीय संविधान के तहत एक विशिष्ट श्रेणी है, जबकि ओबीसी एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं।

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