जाति प्रमाण पत्र(UP Caste Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय, जाति और धर्म से है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए UP Caste Certificate प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र को विशेष रूप से आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अपनी उम्मीदवारी स्थापित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेजों में से एक होता है।
इस लेख में हम आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे.
UP Caste Certificate Overview
आलेख का नाम | UP Caste Certificate |
विभाग का नाम | eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी ) |
लांच | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू |
उद्देश्य | इस लेख में हम आपको जाति प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए पत्रता और दस्तावेज के बारे में विस्तार से बताया गया है. |
स्थिति जांचने की प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in |
जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पहचान पत्र : (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
- स्व-घोषणा पत्र : (आवेदक द्वारा अपनी आय की पुष्टि के लिए)
- आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो - कम आय के मामले में)
- ग्राम प्रधान या VDO द्वारा प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्रों में)
जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो जाति प्रमाण पत्र बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल का उपयोग करना होगा। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
- ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी वेबसाईट के होमपेज पर आपको दाहिने तरफ “लॉग इन ” बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा
- आपको उस पॉपअप के अंदर कई ऑप्शन देखने को मिलेगा लेकिन आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट ई-साथी पर आ जायेंगे

चरण 2: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
- यदि आप पहले से ई-साथी पर पंजीकरण नहीं किया हैं, तो 'New User Login' पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें और फॉर्म को सबमिट कर देना है । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा ।
चरण 3: लॉगिन करें
- आपको उस प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है ।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- लॉगिन करने के बाद, आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और जाति प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद, आपके सामने "जाति प्रमाण पत्र" के लिए आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा । इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आय का स्रोत, और अपना जाति की जानकारी भरना होगा ।

चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन फॉर्म सभी जानकारी भरने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें:
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- स्व-घोषणा पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़
चरण 6: एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे । इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
चरण 7: पेमेंट करें
- इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
- इसके कुछ दिनों बाद संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इस पोर्टल से अपने जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी जाति प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है , तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या अपने तहसील/SDM कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा :
चरण 1: निकटतम CSC केंद्र या तहसील कार्यालय जाएं
- जाति प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या तहसील कार्यालय में जाएं। तहसील में आवेदन के लिए आपको SDM या अन्य राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
- तहसील में जाति प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आपको SDM या अन्य राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
चरण 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है ।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- उस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें जैसे कि:
- आवेदक का नाम
- स्थायी पता
- वार्षिक आय का विवरण
- परिवार के अन्य सदस्यों की आय (यदि कोई हो)
चरण 4: दस्तावेज़ संलग्न करें
- इसके बाद उस फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी संलग्न कर देना है -
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
चरण 5: फॉर्म जमा करें
- फॉर्म मे सभी जानकारी भरने के बाद और सभी दस्तावेज़ों को एक साथ संलग्न करके तहसील कार्यालय या CSC केंद्र में जमा कर देना है ।
चरण 6: सत्यापन प्रक्रिया
- इसके बाद आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन करने के बाद तहसील कार्यालय द्वारा आपको पवर्ती संख्या दे दिया जाएगा इसके कुछ दिनों बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
चरण 7: प्रमाण पत्र प्राप्त करें
- कुछ दिनों बाद जाकर आप अपने जाति प्रमाण पत्र को सीधे तहसील कार्यालय से या जन सेवा केंद्र से प्राप्त हो सकता है।
Caste Certificate Track Application Status कैसे देखें?
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और आप अपने जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति / Track Application Status देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-
- ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन दिखाई देगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है -
- इसके बाद आपको आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा .
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुल जाएगा ।
- इसके बाद अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपके सामने आवेदन करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी ओपन हो जाएगी।

नोट :- उसी पेज पर आवेदन की स्थिति के नीचे आपको “वितरण हेतु क्लिक करें” के ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन का विवरण और कार्यवाही का विवरण ओपन हो जायेगा । तथा कोई गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार करके फिर से आवेदन कर सकते हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन कैसे करें?
यदि आप ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत अपने जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा -
- ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ई-डिस्ट्रक्ट यूपी होमपेज पर “प्रमाणपत्र का सत्यापन ” का बिकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा ।
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है
- इसके बाद आप को अपने जाति प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या दर्ज कर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।

जाति प्रमाण पत्र की वैधता
जाति प्रमाणपत्रों की वैधता उत्तर प्रदेश में आजीवन वैध रहता है, जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे निर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को आरक्षित लाभों तक निरंतर पहुंच प्रदान करता है, जब तक कि मौजूदा आरक्षण नीतियों में पर्याप्त परिवर्तन न हो।
ई डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस पोर्टल पर जाति प्रमाणपत्र का आवेदन करने और प्रमाण पत्र का स्थिति या सत्यापन करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क करके अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
फोन नंबर | 0522-2304706 |
ईमेल एड्रेस | ceghelpdesk@gmail.com |
ऑफिस एड्रेस | CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010 |
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
UP eDistrict एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो उत्तर प्रदेश के निवासियों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्प्यूटरीकरण करना है।
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो इसके लिए आपको eDistrict UP(ई-डिस्ट्रिक्ट) https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ वेबसाईट पर अपने सभी डिटेल्स की जानकारी को दर्ज करके अपने जाति प्रमाण पत्र के आवेदन कर सकते हैं
UP eDistrict पोर्टल पर सेवाओं के अनुसार अलग-अलग शुल्क होते हैं, हालांकि राज्य के निवासियों के लाभ के लिए उन्हें नाममात्र रखा जाता है।
UP eDistrict पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सामान्यत: आवेदक को पहचान, पता, और संबंधित समर्थन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
उत्तर प्रदेश में इस यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।