मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो मृतक के परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ, संपत्ति हस्तांतरण, बीमा क्लेम आदि के लिए आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश में, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो मृतक की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए शहरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे.
UP Death Certificate Overview
आलेख का नाम | UP Death Certificate |
विभाग का नाम | eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी ) |
लांच | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू |
उद्देश्य | इस लेख में हम आपको Death Certificate के आवेदन के लिए पत्रता और दस्तावेज के बारे में विस्तार से बताया गया है. |
स्थिति जांचने की प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in |
मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?
मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो मृतक की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए शहरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया के किसी भी अन्य देश की तरह, भारत में भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत कानून के तहत बच्चे या मृत बच्चे के जन्म को पंजीकृत करना अनिवार्य है।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पहचान पत्र : (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- शपथ पत्र : (यदि आवश्यक हो)
- अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (अस्पताल में मृत्यु होने पर)
- यदि घर पर मृत्यु हुई हो तो ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय अधिकारी का प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्रों में)
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो मृत्यु प्रमाण पत्र करना बहुत आसान है। मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर हमारे द्वारा बताये गए निम्नलिखित चरणों का पालन करके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले CRSORGI पोर्टल की आधिकारिक https://dc.crsorgi.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
- CRSORGI पोर्टल की वेबसाईट के होमपेज पर आपको दाहिने तरफ मृत्यु सर्टिफिकेट बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक करना होगा

चरण 2: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
- यदि आप पहले से पंजीकरण नहीं किया हैं, तो 'New User Login' पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें और फॉर्म को सबमिट कर देना है । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा ।
चरण 3: लॉगिन करें
- आपको उस प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है ।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- इसके बाद, आपके सामने "मृत्यु प्रमाण पत्र" के लिए आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा । इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, मृत्यु तिथि और समय मृत्यु स्थान (अस्पताल/घर का पता), माता-पिता का विवरण, पता विवरण आदि की जानकारी भरना होगा ।

चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन फॉर्म सभी जानकारी भरने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें:
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़
चरण 6: एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे । इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
चरण 7: पेमेंट करें
- इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
- इसके कुछ दिनों बाद संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इस पोर्टल से अपने मृत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है , तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या अपने नगर निगम/तहसील/पंचायत कार्यालय या अस्पताल में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा :
नागरिक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से :-
चरण 1: निकटतम CSC केंद्र जाएं
- मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या तहसील कार्यालय में जाएं।
चरण 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है ।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें
- उस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें जैसे कि:
- आवेदक का नाम
- स्थायी पता
- मृत्यु का विवरण
- शपथ पत्र (यदि कोई हो)
- अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
चरण 4: दस्तावेज़ संलग्न करें
- इसके बाद उस फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी संलग्न कर देना है -
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
चरण 5: फॉर्म जमा करें
- फॉर्म मे सभी जानकारी भरने के बाद और सभी दस्तावेज़ों को एक साथ संलग्न करके तहसील कार्यालय या CSC केंद्र में जमा कर देना है ।
चरण 6: सत्यापन प्रक्रिया
- इसके बाद आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन करने के बाद तहसील कार्यालय द्वारा आपको पवर्ती संख्या दे दिया जाएगा इसके कुछ दिनों बाद आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
नगर निगम/तहसील/पंचायत कार्यालय में आवेदन :-
- नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें
- निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें
- रसीद प्राप्त करें
- निर्धारित समय पर प्रमाण पत्र लेने जाएं
अस्पताल में मृत्यु होने पर :-
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी चिकित्सा संस्थान में हुई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। यहां पूरी जानकारी दी गई है:
- अस्पताल में मृत्यु होने पर संबंधित अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है।
- यदि मृत्यु सरकारी अस्पताल में हुई है, तो प्रमाण पत्र CMO/सिविल सर्जन द्वारा जारी किया जाता है
- निजी अस्पतालों में रेजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है
Death Certificate Track Application Status कैसे देखें?
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और आप अपने मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति / Track Application Status देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-
- CRSORGI पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन दिखाई देगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है -
- इसके बाद आपको आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा .
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुल जाएगा ।
- इसके बाद अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपके सामने व्यक्ति की सभी जानकारी ओपन हो जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस पोर्टल पर मृत्यु प्रमाणपत्र का आवेदन करने और प्रमाण पत्र का स्थिति या सत्यापन करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क करके अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
फोन नंबर | 1800-180-5145 |
ईमेल एड्रेस | srocrs[dot]rgi[at]nic[dot]in |
ऑफिस एड्रेस | ORGI - Vital Statistics Division (VS) New Delhi West Block, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi-110066 |
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो मृतक की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए शहरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले CRSORGI पोर्टल की आधिकारिक https://dc.crsorgi.gov.in/ वेबसाईट पर अपने सभी डिटेल्स की जानकारी को दर्ज करके अपने मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन कर सकते हैं