उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन / up death Certificate

up death certificate : उत्तर प्रदेश में, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो मृतक की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए शहरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। एक व्यक्ति। इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया पर नजर डालते हैं।

up death certificate क्या है ?

 मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो मृतक की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए शहरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

up death certificate required documents

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

  • आवेदन फार्म।
  • राशन पत्रिका।
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो।
  • व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण.
  • यदि मृत्यु घटित होने के एक वर्ष के बाद मृत्यु दर्ज की जाती है तो एक शपथ पत्र।

up death certificate Online

ऑनलाइन मोड के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, यहां निर्दिष्ट चरणों का पालन करें:

चरण 1: आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट e District UP पोर्टल – https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/  पर जाना होगा।

चरण 2: ” नागरिक लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करके पोर्टल में लॉगिन करें ।

चरण 3: यदि पुनः पंजीकृत हैं तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें अन्यथा “ नया पंजीकरण” पर क्लिक करें।

चरण 4: एक बार पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद, पोर्टल पर फिर से लॉग इन करें और आवेदन करने के लिए लिंक डेथ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।

चरण 5: फिर, उपयोगकर्ता आवेदन में विवरण भरने और स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

ध्यान दें: आवेदक को पावती के रूप में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा।

up death certificate online by CSC Center

सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: आवेदक को निकटतम सीएससी केंद्र पर जाना होगा।

चरण 2: अब, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त करें।

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन / up death Certificate

चरण 3: आवेदन पत्र में उल्लिखित आवश्यक विवरण भरें और इसके साथ निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न करें।

चरण 4: भरे हुए आवेदन पत्र को सीएससी ऑपरेटर के पास जमा करें।

चरण 5: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आवेदक को पावती के रूप में मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा।

चरण 6: अंत में, नगर निगम को अपना आवेदन संसाधित करने के लिए आवेदक को भुगतान करना होगा।

नोट: आवेदक मृत्यु प्रमाण पत्र आधिकारिक वेबसाइट या निगम सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकता है।

up death certificate download

मृत्यु प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए उसी लिंक पर क्लिक करें और फिर “ मृत्यु प्रमाणपत्र डाउनलोड करें” विकल्प चुनें और अपनी पावती संख्या प्रदान करें और डिजिटल हस्ताक्षरित मृत्यु प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए “ सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन / up death Certificate

up death certificate Of USES

मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कई कारण हैं जो मृत्यु का कारण, स्थान और समय घोषित करते हैं। यह प्रमाणपत्र पेंशन लाभ एकत्र करने, जीवन बीमा, चिकित्सा लाभ और अन्य आधिकारिक प्रतिबद्धताओं का दावा करने के लिए कानूनी उद्देश्यों के लिए प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

up death certificate का पंजीकरण कौन कर सकता है?

किसी व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर्ज करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिम्मेदार है:

  • यदि घर में मृत्यु हो जाती है, तो घर का मुखिया संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु दर्ज कराने के लिए पात्र है।
  • यदि मृत्यु अस्पताल में होती है, तो चिकित्सा संस्थान द्वारा अधिकृत व्यक्ति संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु को दर्ज/पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार है।
  • यदि जेल में मृत्यु होती है, तो जेल प्रभारी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु दर्ज कर सकता है।
  • यदि मृत्यु किसी सार्वजनिक स्थान पर होती है, तो स्थानीय पुलिस प्रभारी या गाँव का मुखिया मृत्यु को दर्ज कर सकता है।

up death certificate track application status

मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए, जैसा कि नीचे बताया गया है:

  •  सबसे पहले उत्तर प्रदेश के e District UP पोर्टल – https://edistrict.up.gov.in/ पर जाना होगा  और आपको होम पेज पर  “सिटीजन लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • यदि  आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर उसके बाद लॉगिन करें।
  • इसके बाद अगले पेज में ऑनलाइन सेवाएं टैब के अंदर “Death Certficate” के विकल्प पर क्लिक करना होगा  ।
  • फिर  आपके सामने एक Registration Form खुल कर आ जायेगा ।
  • फिर आपको उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट कर दें।
  • इसके बाद आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसे संभालकर रखें भविष्य में आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।

e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

 

  • उस अनुभाग. अपना एप्लिकेशन नंबर और प्रमाणपत्र आईडी दर्ज करें, फिर “खोज” बटन पर क्लिक करें। आपके जाति प्रमाण पत्र आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।

up death certificate helpline number

Ceg Help Desk
Phone:
 0522-2304706
Email: ceghelpdesk@gmail.com

up death certificate FAQs

Q .up death certificate क्या है ?

उत्तर :- उत्तर प्रदेश में, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तहत मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है 

Q .up death certificate के लिए क्या किया डाक्यूमेंट्स लगता है ?

उत्तर :-

  • आवेदन फार्म।
  • राशन पत्रिका।
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो।
  • व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण.
  • यदि मृत्यु घटित होने के एक वर्ष के बाद मृत्यु दर्ज की जाती है तो एक शपथ पत्र।
Q .up death certificate कैसे बनवाये ?

उत्तर :- यह सर्टिफिकेट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से बनता है उपर हम सारा विवरण बताये है 

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