यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन ,पात्रता जाने / UP Domicile Certificate

UP Domicile Certificate : अधिवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र यह बताने के लिए जारी किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिसके माध्यम से नागरिक राज्य सरकार से विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र ऋण स्वीकृत करने वाले संस्थानों के लिए निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विस्तार से नजर डालते हैं। अधिवास प्रमाण पत्र कई आधिकारिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इस दस्तावेज़ की एक प्रति होना महत्वपूर्ण है।

क्या आप यूपी में अधिवास प्रमाण पत्र के उपयोग, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं? पढ़ते रहते हैं!

यूपी निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन ,पात्रता जाने / UP Domicile Certificate

UP Domicile Certificate क्या है ?

अधिवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों द्वारा निःशुल्क जारी किया जाता है। इसके अलावा, यह कई उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है।

UP Domicile Certificate Overview

लेख का नाम   uttar pradesh Domicile Certificate 
राज्य का नामउत्तर प्रदेश
लाभार्थीराज्य के सभी नागरिक
उपयोगस्थायी निवास प्रमाण पत्र और कई अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यों में इसका उपयोग होता है।
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन मोड / ऑफलाइन

UP Domicile Certificate of benefits

अधिवास प्रमाण पत्र के निम्नलिखित उपयोग हैं।

  • शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते समय यह अनिवार्य है।

  • सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

  • उत्तर प्रदेश में कोई भी संपत्ति जैसे जमीन या मकान खरीदने के लिए यह जरूरी है।

  • अधिवास प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक होता है।

Eligibility Criteria for UP Domicile Certificate

यूपी में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  • आवेदक के माता-पिता को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आवेदक को 3 या अधिक वर्षों से राज्य में रहना होगा।
  • आवेदक सरकारी सेवा में होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपनी नौकरी स्थानांतरित करने में सक्षम होना चाहिए।

Required Document for UP Domicile Certificate

निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:

  • Aadhaar card

  • वोटर आई कार्ड

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • राशन पत्रिका

  • पैन कार्ड

  • पासपोर्ट

  • बिजली, टेलीफोन जैसे उपयोगिता बिल

  • गृह या जल कर दस्तावेज़

  • बैंक पासबुक

 

How to Register for the UP Domicile Certificate

इस पोर्टल पर आय प्रमाणपत्र या फिर अन्य सर्विस के लिये आवेदन करने के लिये आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है | अगर आप नये यूजर है तो रजिस्ट्रेशन करे और पुराने यूजर है तो लॉगिन करे | eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी ) अधिकृत पोर्टल पर आने के बाद उपर दिये गए सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) टॅब पर क्लिक करे बादमे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? इस लिंक पर क्लिक करे |

रजिस्ट्रेशन करने के लिए निचे दी गई जानकारी दर्ज करे –

  • सबसे पहले आप को  edistrict UP Portal की अधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/  पर जाये. जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है
e district up
                                                                                                                        e district up

 

चरण 1: 

  • फिर आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज के दाहिने तरफ “लॉग इन ” बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा 

e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

  • फिर आपको उस पॉपअप के अंदर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट  ई-साथी पर आ जायेंगे जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है 

      e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

आपको उस अधिकारिक वेबसाइट में नया उपयोगकर्ता पंजीकरण‘ करने का बिकल्प दिखाई देगा आपको पर  क्लिक करना होगा जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है 

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चरण 2:

  • उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक  पंजीकरण फॉर्म खुल कर आ जायेगा 
e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र
  • फिर आपको उस फॉर्म में अपने सारी जानकारी जैसा की नीचे बताया गया है उसे भरना होगा 
  1. ➡️लॉगिन आई.डी. 
  2. ➡️आवेदक का नाम 
  3. ➡️जन्म तिथि 
  4. ➡️लिंग 
  5. ➡️आवासीय पत्ता 
  6. ➡️पिनकोड 
  7. ➡️जिला 
  8. ✔️मोबाइल नंबर 
  9. ➡️मेल आई.डी.
  10. ➡️सुरक्षा कोड

चरण 3:

  • फिर आपको अपनी सारी जानकारी भरने के बाद आपको सुरक्षित करें विकल्प पर क्लिक कर देना है 
  •  इस तरह से आपका पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा.

नोट : अब आप Login विकल्प पर जाकर  क्लिक करके अपने बनाये यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉग इन कर लें. इस पोर्टल पर  लॉग इन करने के बाद आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मौजूद सभी ऑनलाइन सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं.

How to Apply for a UP Domicile Certificate

उत्तर प्रदेश सरकार अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को को उत्तर प्रदेश की edistrict up की वेबसाइट पर जाना है हम आपको  UP Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ तरीके बताएँगे जिसे आपको फॉलो करना होगा –

चरण 1 :  सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाएं।

e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

चरण 2 : होम के लॉग इन के बिकल्प में आपको  सिटीजन लॉगिन ( ईसाथी ) विकल्प पर जाएं और पंजीकरण के लिए लॉग इन पेज पर जाने के लिए उस पर क्लिक करें।

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  • यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, हालांकि अगर आप पंजीकृत नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण को पूरा कर लें।

नोट: यदि पहले से पंजीकृत है, तो लॉग इन विवरण प्रदान करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

  • अब आप के सामने एक नए पेज पर आप आवेदन भरें विकल्प पर क्लिक करना होगा |

domicile certificate

  • अब आप निवास पर क्लिक करें जिसके बाद निवास प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुल कर आ जायेगा।

विवरण दर्ज करें

आवेदन पत्र प्रकट होता है, और आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने होते हैं।

  • अब आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे – नाम, पिता का नाम ,माता का नाम , लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को भरें और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड या स्कैन करके शुल्क का भुगतान कर दें।

e District : eDistrict UP (उत्तरप्रदेश) – आय, जाति, निवास, चरित्र प्रमाण, हैसियत प्रमाणपत्र

UP Domicile Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन

UP Domicile Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के चरण के लिए 2 ऑफ़लाइन आवेदन मोड उपलब्ध हैं। अधिवास प्रमाणपत्र आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या तो नगर पालिका, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय या सामान्य सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। फिर, उन्हें निर्देश के अनुसार फ़ील्ड भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन करना


चरण 1: सीएससी केंद्र से संपर्क करें

आवेदक को सामान्य सेवा केंद्रों से संपर्क करना होगा।

चरण 2: आवेदन प्राप्त करना

आवेदक को संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

चरण 3: विवरण दर्ज करें

आवेदक को आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।

चरण 4: फॉर्म जमा करें

एक बार सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आवेदक को संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र जमा करना होगा।

UP Domicile Certificate नगर पालिका या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना

चरण 1: नगर पालिका से संपर्क करें

आवेदक को तहसीलदार या नगर पालिका या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क करना होगा।

चरण 2: आवेदन पत्र प्राप्त करें

आवेदक को संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

चरण 3: विवरण दर्ज करें

आवेदक को आवेदन पत्र में विवरण दर्ज करना होगा।

चरण 4: फॉर्म जमा करें

एक बार सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आवेदक को दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ फॉर्म जमा करना होगा।

चरण 5: सत्यापन पत्र जमा करना

आवेदक को निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी से सत्यापन पत्र जमा करना होगा:

  • राजपत्रित अधिकारी
  • संसद सदस्य (सांसद)
  • विधान सभा सदस्य (एमएलए)
  • Chairman, Zila Panchayat
  • Chairman, Nagar Panchayat
  • शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक

चरण 6: दस्तावेज़ जमा करना

आवेदक को पहचान और स्कूल प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी।

Step 7: Tahasildar Report

आवेदक को एक तहसीलदार जांच रिपोर्ट भी प्राप्त करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे प्रस्तुत करना होगा।

UP Domicile Certificate Offine सत्यापन

निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी से सत्यापन –

  • संसद के सदस्य
  • जिला पंचायत अध्यक्ष
  • Nagar Panchayat Chairman
  • राजपत्रित अधिकारी
  • राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा प्रबंधक
  • विधानसभा सदस्य (एमएलए)
  • विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
  • यदि आवश्यक हो तो तहसीलदार जांच रिपोर्ट
  • 2 पासपोर्ट आकार की नवीनतम तस्वीरें

व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल से ही उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, यूपी में निवास प्रमाण पत्र जारी करने में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को लगभग 1 महीने का समय लगता है।

UP Domicile Certificate की आवश्यकता :-

अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निम्नलिखित कारण हैं:

  • प्रमाणपत्र का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में निवासी कोटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

  • किसी के निवास स्थान के स्वामित्व का दावा करना।

  • विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होना।

UP Domicile Certificate की आवश्यक जानकारी :-

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक से निम्नलिखित विवरण की आवश्यकता होती है:

  • आवेदक का नाम

  • आवासीय पता

  • पुलिस स्टेशन

  • जन्म स्थान

  • जन्म की तारीख

  • आवेदक की राष्ट्रीयता

UP Domicile Certificate of validity

यदि आवेदक द्वारा प्रदान किए गए सभी विवरण सही हैं, तो प्रमाण पत्र एक महीने के भीतर जारी किया जाता है। एक बार जारी होने के बाद, प्रमाणपत्र जीवन भर के लिए वैध होता है।

UP Domicile Certificate helpline Nomber

  • हेल्पलाइन नंबर: 0522 2304706
  • ई-मेल आईडी: ceghelpdesk@gmail.com
  • Address: CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010

UP Domicile Certificate FAQs

Q. यूपी में निवास प्रमाणपत्र सत्यापन की प्रक्रिया क्या है?

जो व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि यूपी में निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे जांचें, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: उत्तर प्रदेश की आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट  वेबसाइट पर जाएं ।

चरण 2: ‘प्रमाणपत्र सत्यापन’ विकल्प पर जाएँ।

चरण 3: सत्यापन के लिए अपने प्रमाणपत्र का क्रमांक दर्ज करें।

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