UP Varasat Praman Patra यूपी में भूमि की वरासत (उत्तराधिकारी का नाम) दर्ज कराना अब बहुत आसान हो गया है । अब आपको अपने भूमि , प्रॉपर्टी , सम्पति पर अपना एकाधिकार प्रस्तुत करने के लिए आपके पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यह एक राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी किया गया सरकारी दस्तावेज होता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत और ऑनलाइन बना दिया है जिससे नागरिको को घर बैठे न्यायलय की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए अब आप को तहसील के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी । वरासत (उत्तराधिकारी का नाम) दर्ज करवाने के लिए आपको ये आसान स्टेप फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और विरासत दर्ज हो जाएगी आज का हमारा यह आर्टिकल उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाये इसके बारे में पूरी जानकारी पर आधारित है।
UP Varasat Praman Patra Overview
आलेख का नाम | वरासत / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनाएं |
विभाग का नाम | eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी ) |
लांच | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू |
उद्देश्य | इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाये, पत्रता और दस्तावेज के बारे में विस्तार से बताया गया है. |
स्थिति जांचने की प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in |
वरासत प्रमाण पत्र क्या है ?
वरासत प्रमाण पत्र के बारे में यह प्रमाण पत्र ऐसा पत्र होता है, जो यूपी में भूमि की वरासत (उत्तराधिकारी का नाम) दर्ज होता है अब भूमि की वरासत कराना बहुत आसान हो गया है । अब आपको अपने भूमि , प्रॉपर्टी , सम्पति पर अपना एकाधिकार प्रस्तुत करने के लिए आपके पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यह एक राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी किया गया सरकारी दस्तावेज होता है।
वरासत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी वरासत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पहचान पत्र : (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
- उत्तराधिकारी का नाम
- खातेदार का नाम
- भू–संबंधी दस्तावेज इत्यादि
वरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वरासत प्रमाण पत्र बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश के Vaad UP पोर्टल का उपयोग करना होगा। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले अपने राज्य के Vaad UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश में http://vaad.up.nic.in/ का उपयोग किया जाता है।
- क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “ऑनलाइन आवेदन” वाले अनुभाग में जाना होगा ।
- इसके लिए आपको नीचे मिनी लिस्ट के रूप में कुछ विकल्प दिखाई देंगे, फिर उसमें से आप को “उत्तराधिकार / वरासत” पर क्लिक करना होगा ।
- “उत्तराधिकार / वरासत” पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा , उसमें सबसे आपके उपर “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” का विकल्प दिखाई देगा आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जायेगा , उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी जेसा की नीचे बताया गया है –
- सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा
- आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा आपको उस otp को दर्ज करना होगा
- इसके बाद आपको कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।
- लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी –
- आवेदक का नाम
- पिता या पति का नाम
- मोबाइल नंबर
- आवेदन प्रदेश का निवासी है या नहीं
- आधार नंबर
- पूरा पता दर्ज करने के बाद आपको “सुरक्षित करें” का विकल्प दिखाई देगा उस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा ।
- जैसा की नीचे फोटो में दिखाया गया है
- इसके बाद आप दूसरे पेज पर चले जायेंगे , उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करना होगा –
- खातेदार का नाम
- उत्तराधिकार का आधार
- पिता या पति या संरक्षक का नाम
- खातेदार की मृत्यु
- जिला
- मंडल
- परगना
- पता
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- यह सब जानकारी को सही सही भरने के बाद फिर “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा ।
- “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करने के बाद आपके समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें भी आप को निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी –
- भूखंड की संख्या
- मंडल
- जनपद
- तहसील
- खतौनी संख्या
- ग्राम
- यह सब जानकारी को सही सही भरने के बाद फिर “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा
- सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करने बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको वारिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
- उसमे आप जितने भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो आप “वारिस जोड़े” वाले बटन पर क्लिक करके वारिस जोड़ सकते है और प्राप्त कर सकते हैं। सबी जानकारी भरने के बाद नीचे स्थित “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा ।
- “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करते ही उसके नीचे आपके एक आवेदन संख्या दिखाई देगी, उसे कहीं नोट कर लें या सेव कर ले या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें।
- सबसे पहले आप को राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश ऑफिशल वेबसाइट https://vaad.up.nic.in/ पर आ जाए
- उसके बाद ऑफिशल वेबसाइट के होम पेज खुल जाएगा इस होम पेज के आपको वाद खोजे विधि सेक्शन में “वरासत हेतु आवेदन स्थिति जाने” पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे आपको आवेदन संख्या भरने का विकल्प दिखाई देगा
- उसके बाद आप अपना सेव किया हुआ आवेदन संख्या दर्ज करें, दर्ज करने के बाद “प्रदर्शित करें” वाले बटन पर क्लिक करें।
- “प्रदर्शित करें” पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी इस जानकारी को आप चाहें तो उसे प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। नाती आप इसे डाउनलोड कर सकते है





UP Varasat Status Online Check
यदि आप ने भी अपने वरासत फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करके सबमिट कर दिया है तो आप भी अपने वरासत की स्थिति को घर बैठे देखने के लिए आपको अपने मोबाइल से कैसे देखेंगे आपको हम सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बताएँगे –



वरासत भूमि का विवरण देख
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की वेबसाइट http://upbhulekh.gov.in पर जाना होगा ।
- उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें पर क्लिक करना होगा
- आपको नकल देखें पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट करें के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- फिर इसके बाद आपको अपने जनपद, तहसील और ग्राम का चयन करना होगा ।
- फिर खातेदार के नाम द्वारा खोजें का विकल्प चुनें।
- खातेदार के नाम के कुछ अक्षर दर्ज करें।
- खातेदारों की सूची प्रदर्शित होगी।
- आपको अपने नाम पर क्लिक कर भूमि का विवरण देख सकते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
जब कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ती के अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपका विश्वास पात्र है तो वह व्यक्ति आपकी सम्पति का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त आर्टिकल में UP के उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र के आवेदन की पूरी प्रक्रिया बतायी है।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ है।
उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बनवाने हेतु कोई शुल्क नहीं है। प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निः शुल्क है।
UP eDistrict पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सामान्यत: आवेदक को पहचान, पता, और संबंधित समर्थन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
उत्तर प्रदेश में इस यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।