Uttar pradesh income certificate : उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लगभग 22 करोड़ से ज्यादा जनता निवास करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रकार के दस्तावेजों को ऑनलाइन बनवाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लांच किया गया है। इस परियोजना की मदद से राज्य के नागरिक घर बैठे महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों हेतु आवेदन दे सकते हैं। इसी प्रकार आप आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Uttar pradesh income certificate onlineबनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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ToggleUttar pradesh income certificate
लेख का नाम | Uttar pradesh income certificate |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
विभाग का नाम | राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | राज्य के निवासियों को आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदान करना |
How to Register for the Uttar pradesh income certificate
इस पोर्टल पर आय प्रमाणपत्र या फिर अन्य सर्विस के लिये आवेदन करने के लिये आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है | अगर आप नये यूजर है तो रजिस्ट्रेशन करे और पुराने यूजर है तो लॉगिन करे | eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी ) अधिकृत पोर्टल पर आने के बाद उपर दिये गए सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) टॅब पर क्लिक करे बादमे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? इस लिंक पर क्लिक करे |
रजिस्ट्रेशन करने के लिए निचे दी गई जानकारी दर्ज करे –
- सबसे पहले आप को edistrict UP Portal की अधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/ पर जाये. जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है
- e district up
चरण 1:
- फिर आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज के दाहिने तरफ “लॉग इन ” बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा
- फिर आपको उस पॉपअप के अंदर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट ई-साथी पर आ जायेंगे जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है
आपको उस अधिकारिक वेबसाइट में नया उपयोगकर्ता पंजीकरण‘ करने का बिकल्प दिखाई देगा आपको पर क्लिक करना होगा जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है
चरण 2:
- उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुल कर आ जायेगा
- फिर आपको उस फॉर्म में अपने सारी जानकारी जैसा की नीचे बताया गया है उसे भरना होगा
- ➡️लॉगिन आई.डी.
- ➡️आवेदक का नाम
- ➡️जन्म तिथि
- ➡️लिंग
- ➡️आवासीय पत्ता
- ➡️पिनकोड
- ➡️जिला
- ✔️मोबाइल नंबर
- ➡️मेल आई.डी.
- ➡️सुरक्षा कोड
चरण 3:
- फिर आपको अपनी सारी जानकारी भरने के बाद आपको सुरक्षित करें विकल्प पर क्लिक कर देना है
- इस तरह से आपका पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा.
नोट : अब आप Login विकल्प पर जाकर क्लिक करके अपने बनाये यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉग इन कर लें. इस पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मौजूद सभी ऑनलाइन सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं.
Uttar pradesh income certificate Online
Uttar pradesh income certificate apply online के लिए आवेदक यूपी राज्य के वे सभी इच्छुक एवं उम्मीदवार नागरिक जो आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उन्हें नीचे बताएं गई निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा
- UP Income Certificate Online करने के लिए सबसे पहले ई -डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा ।
- उसके बाद आपकी होम स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश ई -डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा।
- इसी पेज पर आपको एक सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का एक आप्शन दिखाई देगा, आप को सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करना होगा |
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा उस पेज उपर आपको एक नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक आप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
- उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रपत्र खुल कर आएगा। नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते है।
- उस फॉर्म में आपको सबसे पहला बिकल्प लॉगिन आईडी का होगा उसमे सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी और लॉगिन आईडी दर्ज करते ही आपको अपना दर्ज लॉगिन आईडी की उपलब्धता की जांच करनी होगी | “उपलब्धता की जांच“बटन पर क्लिक कर दें।
- उसके बाद आपको यह पता चल जायेगा की आप जो लॉगिन आईडी दर्ज कर रहे है वह उपलब्ध है की नही |
- उपलब्ध होने के बाद ही आपको नीचे दिए हुए सभी बिकल्प आपको आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवसीय पता, पिन कोड, आदि दरक करने होंगे।
- फिर उसके बाद आपको जिला का चयन करना होगा।
- आपको otp के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद अब आपको कैप्चा कोड भरकर “सुरक्षित करें “का एक बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
- स बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी भेज दया जायेंगे।
- फिर आप को सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के ऑफिसियल वेबसाइट पर आने के बाद अब आपके उपर जो image है वह पेज खुल जायेगा फिर आपको अपना बनाया हुआ user id और आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ otp भरकर लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और आय प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जो नीचे image में दिखाई गया है अब
- अब उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का फॉर्म पत्र खुलकर आ जायेगा
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही सही दर्ज करनी होंगी।
- उस फॉर्म में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का का बिकल्प दिखाई देगा यदि ग्रामीण से है तो आपको ग्रामीण पर क्लिक करना होगा यदि आप नगरीय क्षेत्र के है तो आपको नगरीय क्षेत्र पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अन्य सभी जानकारी जैसे – प्रार्थी का नाम, माता का नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, आदि अन्य जानकारी दर्ज करें।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद संलग्न करें और upload के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपको नीचे दिए गए दर्ज करें के बटन पर क्लिक करके जिस केटेगरी का आप का डॉक्फॉयूमेंट होगा वह अब सही सही भर कर आपको सबमिट कर देना है।
- अपने फॉर्म को सबमिट करते ही आपके सामने आपका पूरा फॉर्म फोटो सहित खुल जायेगा फिर इसके बाद आपको अपने फॉर्म सुरछित करने के लिए सेव या प्रिंट कर लेना है
- फिर इसके बाद आपको सेवा शुल्क का भुगतान का चयन करना होगा और आवेदन संख्या भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको सामने भुगतान का प्रकार चुनना होगा और भुगतान का प्रकार चुनकर सेवा शुल्क का भुगतान कर देना है।
Uttar pradesh income certificate for eligibility
आवेदकों को Uttar Pradesh Income Certificate Apply Online के लिए कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा। जो उम्मीदवार इन पात्रता को पूरा करेंगेवही केवल यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये पात्रता निम्न प्रकार है –
- उत्तर राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यूपी राज्य के सभी लोग /नागरिक आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
Uttar pradesh income certificate for required documents
आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की विशिष्ट सूची उस राज्य या देश के आधार पर भिन्न हो सकती है जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं। हालाँकि, मैं आपको कई स्थानों पर आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक दस्तावेजों की एक सामान्य सूची प्रदान कर सकता हूं-
- आवेदन प्रपत्र: आपको आय प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता हो सकती है। यह फॉर्म आमतौर पर संबंधित कार्यालय में उपलब्ध होता है या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- पहचान का प्रमाण: एक वैध सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, या ड्राइवर का लाइसेंस।
- पते का प्रमाण: एक दस्तावेज़ जो आपके आवासीय पते को सत्यापित करता है, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उपयोगिता बिल, या बैंक विवरण।
- आय प्रमाण: आय प्रमाण पत्र के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपको निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है:
- नियोक्ता से वेतन प्रमाण पत्र (यदि नियोजित हो)।
- पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर)।
- पिछले कुछ महीनों की वेतन पर्चियाँ (यदि कार्यरत हों)।
- आय की स्व-घोषणा (यदि स्व-रोजगार या कृषि आय)।
- परिवार के सदस्य का आय प्रमाण पत्र जो प्राथमिक कमाने वाला है (आश्रित व्यक्तियों के लिए)।
- राशन कार्ड: परिवार के सदस्यों की संख्या और उनके नाम सुनिश्चित करने के लिए परिवार के राशन कार्ड की एक प्रति की आवश्यकता हो सकती है।
- जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो): कुछ मामलों में, कुछ लाभों या आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है।
- पासपोर्ट आकार के फोटो: आवेदक के हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो की आवश्यकता हो सकती है।
- कोई अन्य सहायक दस्तावेज़: जारीकर्ता प्राधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ या प्रमाण का अनुरोध कर सकते हैं।
Uttar pradesh income certificate तहसीलदार कार्यालय या सीएससी केंद्र से
यदि आप तहसीलदार कार्यालय या सीएससी केंद्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां उन चरणों की एक सूची दी गई है जिनका आपको पालन करना होगा-
- सबसे पहले आपको आय प्रमाण के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसमे दिए सभी फ़ील्ड को ध्यानपूर्वक भरें। सुनिश्चित करें कि आपका आवेदन पत्र आपकी जाति श्रेणी के अनुसार है
- आवेदन पत्र के ऊपरी दाएं कोने पर एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं। साथ ही ₹1.50 का कोर्ट फीस स्टाम्प भी संलग्न करें
- आपको एक स्व-घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। स्व-घोषणा पत्र का फोटो कॉपी आप सीएससी सेंटर से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं, तो हम आपको डाउनलोड करने का बिकल्प दिए है आप उस क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है
- एक बार फॉर्म में सभी विवरण और स्व-घोषणा पत्र विधिवत भर जाने के बाद, इसे सीएससी संचालन अधिकारी को सौंप दें। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- अब, सीएससी कार्यालय आपके सभी विवरणों को एक ऑनलाइन पोर्टल में पंच करेगा और उन्हें संबंधित विभाग को भेज देगा। यहां, आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी; भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस नंबर को सेव करें
- आपको आवेदन की स्थिति की सूचना आपके मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।
Uttar pradesh income certificateTrack Application Status : प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति जानें
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और आप आवेदन की स्थिति जानना चाहते है इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप यह जानना चाहतें हैं, कि पोर्टल पर आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा जो की इस प्रकार से है :-
- सबसे पहले आवेदक को UP e District की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपके सामने वेबसाइट का एक होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन दिखाई देगा आप को “आवेदन की स्थिति” पर जाकर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर अब आपको अपना “Application Number” ढाल कर सर्च वाले चिन्ह पर क्लिक कर लेना है।
- सर्च वाले चिन्ह पर क्लिक करते ही अब आपके सामने आवेदन करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी ओपन हो जाएगी।
- उसी पेज पर आवेदन की स्थिति के नीचे आपको “वितरण हेतु क्लिक करें” के ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना है।
- उस पर क्लिक करते ही आपको अगले पेज पर आवेदन का विवरण और कार्यवाही का विवरण आपके सामने ओप्र्ण हो जायेगा ।
- इस प्रकार से आप ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल पर आसानी से आवेदन की स्थिति देख सकते है। तथा कोई गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार करके फिर से आवेदन कर सकते हैं।
Uttar pradesh income certificate Verifications Status || प्रमाणपत्र सत्यापन कैसे करें?
यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और आप “प्रमाणपत्र का सत्यापन जानना चाहते है इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप यह जानना चाहतें हैं, कि पोर्टल पर आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा जो की इस प्रकार से है :-
- सबसे पहले आवेदक को UP e District की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपके सामने वेबसाइट का एक होम पेज खुल जाएगा।
- UP Caste Certificate Verification के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध विकल्प “प्रमाणपत्र का सत्यापन “पर क्लिक करना होगा
अपने जाति प्रमाणपत्र आवेदन “प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिए होमपेज पर ‘”प्रमाणपत्र का सत्यापन‘ बटन चुनें।
आवेदन संख्या दर्ज करें:
आवेदन जमा करते समय प्रदान किया गया आवश्यक आवेदन क्रमांक दर्ज करें।
खोज निष्पादित करें:
सिस्टम को आपके जाति प्रमाणपत्र आवेदन का सत्यापन को खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए संकेत देने के लिए सर्च विकल्प पर क्लिक करें।
इन चरणों का पालन करके, व्यक्ति अपने यूपी जाति प्रमाणपत्रों की वैधता सुनिश्चित कर सकते हैं और अन्य लोग एक विश्वसनीय ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति की जाति की स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे जाति-संबंधी दस्तावेज़ीकरण में पारदर्शिता और सटीकता को बढ़ावा मिलेगा।
Uttar pradesh income certificate download
आधिकारिक ई साथी यूपी पोर्टल पर जाएं और दिए गए चरणों का पालन करके आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए अपने खाते में लॉगिन करें:
चरण 1: प्रमाणपत्र सत्यापन विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 2: आवेदन संख्या भरें और खोजने के लिए एंटर दबाएं।
चरण 3: आपका आय प्रमाणपत्र स्क्रीन पर डाउनलोड करने के विकल्प के साथ दिखाई देगा।
सभी प्रमाणपत्रों और प्रमाणों, जैसे अधिवास प्रमाणपत्र, पता प्रमाण और परिवार रजिस्टर को डाउनलोड करने की प्रक्रिया समान है।
Uttar pradesh income certificate of Importance:-
जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आरक्षित वर्ग के लोग विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों से लाभान्वित हो सकते हैं। इन लाभों में शामिल हैं:
- विधायिका में आरक्षित सीटें
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक छात्रवृत्तियाँ
- शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का प्रतिशत
- सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन पर ऊपरी आयु सीमा में छूट
- राज्य सरकार की छात्रवृत्ति
- आरक्षित वर्गों के लिए सब्सिडी
- सरकारी योजनाओं को निशाना बनाया
Uttar pradesh income certificate of benefits
जैसा कि ऊपर बताया गया है, आय प्रमाण पत्र उन लोगों की मदद करते हैं जो नीचे उल्लिखित लाभों का लाभ उठाने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी जैसी आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं।
- विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है
- सरकारी सेवा में आरक्षण पाने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है
- कॉलेज और स्कूल में प्रवेश के लिए फीस का कुछ या पूरा हिस्सा छोड़ना
- शिक्षण संस्थानों में कोटा प्राप्त करने के लिए
- कुछ सरकारी नौकरियों में आवेदन में छूट का लाभ उठाने के लिए
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
- सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं को पंजीकृत करने के लिए
इन विशेषाधिकारों का लाभ उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश का नागरिक जो एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित है, उसके पास वैध यूपी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
Validity of UP Income Certificate
उत्तर प्रदेश में प्राप्त आय प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहता है, जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे निर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों को आरक्षित लाभों तक निरंतर पहुंच प्रदान करता है, जब तक कि मौजूदा आरक्षण नीतियों में पर्याप्त परिवर्तन न हो।
Uttar pradesh income certificate fee || प्रमाणपत्र (सेवा शुल्क) आवश्यक दस्तावेज :-
प्रमाणपत्र (सेवा शुल्क) | आवश्यक दस्तावेज |
---|---|
जाति प्रमाणपत्र (सेवा शुल्क रु ३०) | स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पार्षद/वार्डेन/ग्राम प्रधान का जाति के बाबत प्रमाण पत्र राशन कार्ड की छाया प्रति |
आय प्रमाणपत्र (सेवा शुल्क रु ३०) | स्वप्रमाणित घोषणा पत्र राशन कार्ड की छाया प्रति वेतन भोगी होने की दशा में अद्यतन वेतन पर्ची |
निवास प्रमाणपत्र (सेवा शुल्क रु ३०) | स्वप्रमाणित घोषणा पत्र राशन कार्ड की छाया प्रति/बिजली का बिल वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र |
दिव्यांग प्रमाणपत्र (सेवा शुल्क रु __) | ई डिस्ट्रिक्ट साइट पर देखे |
हैसियत प्रमाणपत्र (सेवा शुल्क रु १२०) | भाग-01 : व्यक्तिगत विवरण से संबधित अभिलेखीय साक्ष्य (क) व्यक्तिगत (व्यक्ति द्वारा) आवेदक का फोटो पैन कार्ड पते का प्रमाण आधार कार्ड (ख) संस्था (मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का फोटो पैन कार्ड पते का प्रमाण (अन्य प्रकार और दस्तावेज ई डिस्ट्रिक्ट साइट पर देखे) |
UP income certificate conclusion
यूपी आय प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करके कई सरकारी लाभों और योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आपको कॉलेज प्रवेश, सरकारी नौकरी आदि के दौरान लाभ मिल सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य प्रतियोगी परीक्षाएं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिक सुलभ हो सकती हैं। बस ऊपर सूचीबद्ध सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और सीएससी कार्यालय पर जाएं, या आप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
UP income Certificate conclusion
यूपी जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करके कई सरकारी लाभों और योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आपको कॉलेज प्रवेश, सरकारी नौकरी आदि के दौरान लाभ मिल सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य प्रतियोगी परीक्षाएं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिक सुलभ हो सकती हैं। बस ऊपर सूचीबद्ध सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और सीएससी कार्यालय पर जाएं, या आप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
UP income Certificate helpline no
यदि निवासियों को पोर्टल तक पहुंचने या उपयोग करने में कोई कठिनाई आती है, तो वे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 0522 2304706
- ई-मेल आईडी: ceghelpdesk@gmail.com
- Address: CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010
UP income Certificate - FAQs
Q . यूपी ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल के जरिए आय प्रमाणपत्र की सुविधा
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ई-डिस्ट्रक्ट परियोजना को लागू किया है और जनता की सुविधा और सेवाओं के वितरण के लिए सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। इस परियोजना के तहत जारी प्रमाण पत्रों को भी भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से भी एकीकृत किया गया है। ऐसे में आप भी इस परियोजना का लाभ लेकर अपने नजदीकी जनसेवा केंद्रों पर जाकर यूपी आय प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं.
Q . UP Income Certificate क्या होता है?
यूपी सरकार द्वारा नागरिकों को उनकी वार्षिक आय का सत्यापन करके आय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, प्रमाण पत्र में सभी प्रकार के संसाधनों से एक व्यक्ति / परिवार की वार्षिक आय का विवरण होता है। आय प्रमाण पत्र बैंक से कृषि ऋण और अन्य ऋण प्राप्त करने के लिए बेहद ही उपयोगी है। ऐसे में हर व्यक्ति के पास जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी सरकारी सुविधाओं या योजनाओं,आदि का लाभ लेना चाहता है, उसके पास आय प्रमाणपत्र का होना बेहद ही जरूरी है।
Q . eDistrict.up.gov.in के माध्यम से यूपी में आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए योग्यता क्या है?
UP Income Certificate के लिए व्यक्ति को यूपी राज्य का निवासी होना चाहिए, इसके बाद वह यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का भी होना आवश्यक है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
Q . उत्तर प्रदेश में अपना आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं?
उत्तर प्रदेश में अपना आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र E-Sathi पोर्टल के जरिए आप खुद बनवा सकते हैं, या आप इसके लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
Q . उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन प्रमाणपत्र बनने में कितने दिनों का वक़्त लगता है?
उत्तर प्रदेश में इस E-Sathi पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।
Have a nice day
Sir please check and confirm my certificate status
My application no is 241320010111865
Suman ji aap ki application approved ho gayee hai