Vaad UP NIC IN - मुकदमे की स्थिति, सुनवाई तिथि, RCCMS UP Portal की जानकारी @ vaad up nic in

Vaad up nic in : RCCMS UP (राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व न्यायालयों के मामलों की जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप मुकदमे की स्थिति, सुनवाई तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में कुल 2707, नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के सभी न्यायालयों के लंबित और निपटाए गए सभी मामलों से संबंधित, जैसे कि कोर्ट की तारीखों की जानकारी, अदालत में की गई कार्यवाही जानकारी और कोर्ट द्वारा पारित आदेश को अब आप ‘ऑनलाइन’ देखा सकता है।

इस RCCMS UP ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक राजस्व न्यायालय से जुड़ी जरूरी सेवाएं और सुविधाएं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं इस पोर्टल मदद मुकदमे की स्थिति, सुनवाई तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में पूरी जानकारी इस लेख मे देने वाले है |

Vaad UP NIC IN Portal Overview

आलेख का नाम Vaad UP NIC IN Portal
विभाग का नाम RCCMS UP ऑनलाइन पोर्टल
लांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू
उद्देश्य इस पोर्टल मदद मुकदमे की स्थिति, सुनवाई तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में पूरी जानकारी इस लेख मे देने वाले है |
स्थिति जांचने की प्रक्रिया ऑनलाइन (Online)
आधिकारिक वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/

Vaad UP Nic In क्या है ?

Vaad UP Nic In उत्तर प्रदेश सरकार ने RCCMS नाम का एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू किया है। जिसे लोग RCCMS UP Portal या vaad up के नाम से भी जाना जाता है vaad.up.nic.in पोर्टल पर न्यायालयों में विचाराधीन और समाप्त होने वाले मुकदमों से सम्बंधित जैसे जानकारियां जैसे मुकदमे की तारीख की सूचना, न्यायालय में की गई कार्यवाहियों और न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को आप ऑनलाइन घर बैठे ही देखे जा सकते हैं। आप घर से कहीं जाए बिना ही vaad.up.nic.in के माध्यम से राजस्व मुकदमों का पूरा विवरण मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से जान सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक्स

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या से खोजें वाद संख्या
लेखपाल/राजस्व लॉगिन (एन०टी० से)
वादी / प्रतिवादी स्तर चुने सुनवाई तिथि
उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन ऑनलाइन आवेदन संख्या से खोजें
दैनिक वाद तालिका राजस्व ग्राम कोड

RCCMS UP पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की सूची

RCCMS UP पोर्टल पर आम नागरिकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं, जिनका संपूर्ण विवरण को नीचे दिया गया है-

  • वाद सूची
  • दैनिक वाद तालिका
  • परिपक्व/अपरि. तालिका
  • वाद खोज विधि
  • कंप्यूटरीकृत वाद सं०
  • वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने
  • भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने
  • राजस्व ग्राम कोड
  • कैविएट खोजें
  • वाद संख्या
  • पंजीकरण वर्ष
  • वादी / प्रतिवादी
  • पंजीकरण तिथि
  • नवीन वाद(राजस्व परिषद)
  • सुनवाई तिथि
  • अधिनियम
  • विवादित भूमि के ग्राम द्वारा
  • न्यायालय आदेश
  • आदेश तिथि
  • वाद संख्या
  • लॉगिन (राजस्व परिषद)
  • लॉगिन (राजस्व परिषद)
  • मण्डल सहायक लॉगिन
  • लॉगिन (एन.टी. से मण्डलायुक्त)
  • ऑनलाइन आवेदन
  • ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया
  • धारा “34”
  • धारा “80”
  • उत्तराधिकार / वरासत
  • कैविएट पंजीकरण
  • फोलियो
  • एकल खिड़की प्रणाली
  • लॉगिन (लेखपाल/रा.नि.)
  • लेखपाल/राजस्व निरीक्षक लॉगिन
  • आर. आर. के. लॉगिन
  • चकबन्दी न्यायालय

मुकदमे की स्थिति जानने की प्रक्रिया

यदि आप भी अपने मुकदमे की स्थिति को जानना चाहते है तो इसके लिए आपके पास मुकदमे का नम्बर होना चाहिए, आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके अपने मुकदमे की स्थिति जान सकते है - –

  • VAAD.UP.NIC.IN पोर्टल पर मुकदमे की स्थिति को देखने के लिए सर्वप्रथम आप गूगल पर vaad.up.nic.in टाइप करके सर्च करना है और RCCMS UP की वेबसाइट पर क्लिक करना है ।
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर ‘राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश ’ की वेबसाइट का होमे पेज दिखेगा ।
  • होमपेज पर आपको नीचे की तरफ वाद खोज विधि का बिकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको कई ऑप्शन देगा | आपको उस सेक्शन में मौजूद कंप्यूटरीकृत वाद संख्या विकल्प पर ‘क्लिक’ करना है , जैसा नीचे स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है।
Vaad UP
  • उस पर क्लिककरने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, इसके बाद आपको कंप्यूटरीकृत वाद संख्या से खोजें बॉक्स में अपना वाद संख्या अंकित कर देना है ।
  • वाद संख्या अंकित करने के बाद नीचे दिए गए ‘प्रदर्शित करें’ लिंक पर क्लिक कर देना है ।
Vaad UP NiC

इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपके मुकदमे का विवरण जैसे पुराना वाद संख्या, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, मुकदमे की अधिनियम एवं धारा, वाद की स्थिति, वादी/प्रतिवादी का विवरण, सुनवाई की तिथि प्रदर्शित हो जाएगी।

इसके अलावा अगर आपके पास आपके मुकदमे का नम्बर नही है, तो मुकदमे की स्थिति जानने की प्रक्रिया निम्नलिखित है –

  • यदि आपके पास मुकदमे की वाद संख्या मौजूद नहीं है तो आप ‘होमपेज’ के पेज पर बायीं तरफ उपलब्ध विकल्प ‘भूखंड/गाटे के वाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
Vaad Search
  • आपको एक नया ‘पेज’ दिखेगा जिस पर पांच बॉक्स दिखेंगे, जैसा नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
  • पहले बॉक्स में जनपद, दूसरे बॉक्स में तहसील, तीसरे बॉक्स में परगना, चौथे बॉक्स में ग्राम चुने और पांचवे बॉक्स में वादग्रस्त भूमि का गाटा/खसरा संख्या दर्ज करें।
  • अब नीचे दिए गए ‘प्रदर्शित करें’ बटन पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके मुकदमे का विवरण ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा।
vaad. up. nic. in

वरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप भी वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वरासत प्रमाण पत्र बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश के Vaad UP पोर्टल का उपयोग करना होगा। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  • वरासत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले अपने राज्य के Vaad UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश में http://vaad.up.nic.in/ का उपयोग किया जाता है।
  • क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “ऑनलाइन आवेदन” वाले अनुभाग में जाना होगा ।
  • इसके लिए आपको नीचे मिनी लिस्ट के रूप में कुछ विकल्प दिखाई देंगे, फिर उसमें से आप को “उत्तराधिकार / वरासत” पर क्लिक करना होगा ।
  • Varasat Online
  • “उत्तराधिकार / वरासत” पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा , उसमें सबसे आपके उपर “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” का विकल्प दिखाई देगा आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जायेगा , उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी जेसा की नीचे बताया गया है –
  • सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा
  • आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा आपको उस otp को दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको कैप्चा दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • Varasat Online Apply
  • लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी –
    • आवेदक का नाम
    • पिता या पति का नाम
    • मोबाइल नंबर
    • आवेदन प्रदेश का निवासी है या नहीं
    • आधार नंबर
  • पूरा पता दर्ज करने के बाद आपको “सुरक्षित करें” का विकल्प दिखाई देगा उस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा ।
  • जैसा की नीचे फोटो में दिखाया गया है
  • Varasat online from
  • इसके बाद आप दूसरे पेज पर चले जायेंगे , उसमें आप निम्नलिखित जानकारी दर्ज करना होगा –
    • खातेदार का नाम
    • उत्तराधिकार का आधार
    • पिता या पति या संरक्षक का नाम
    • खातेदार की मृत्यु
    • जिला
    • मंडल
    • परगना
    • पता
    • आधार नंबर
    • मोबाइल नंबर
  • यह सब जानकारी को सही सही भरने के बाद फिर “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • Varasat Praman Patra form
  • “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करने के बाद आपके समक्ष एक और पेज खुलेगा, उसमें भी आप को निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी –
    • भूखंड की संख्या
    • मंडल
    • जनपद
    • तहसील
    • खतौनी संख्या
    • ग्राम
  • यह सब जानकारी को सही सही भरने के बाद फिर “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा
  • सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करने बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको वारिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
  • उसमे आप जितने भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो आप “वारिस जोड़े” वाले बटन पर क्लिक करके वारिस जोड़ सकते है और प्राप्त कर सकते हैं। सबी जानकारी भरने के बाद नीचे स्थित “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • UP Varasat online form Submit
  • “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करते ही उसके नीचे आपके एक आवेदन संख्या दिखाई देगी, उसे कहीं नोट कर लें या सेव कर ले या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें।
  • UP Varasat Status Online Check

    यदि आप ने भी अपने वरासत फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करके सबमिट कर दिया है तो आप भी अपने वरासत की स्थिति को घर बैठे देखने के लिए आपको अपने मोबाइल से कैसे देखेंगे आपको हम सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बताएँगे –

  • सबसे पहले आप को राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश ऑफिशल वेबसाइट https://vaad.up.nic.in/ पर आ जाए
  • उसके बाद ऑफिशल वेबसाइट के होम पेज खुल जाएगा इस होम पेज के आपको वाद खोजे विधि सेक्शन में “वरासत हेतु आवेदन स्थिति जाने” पर क्लिक करें।
  • Varasat Status check
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे आपको आवेदन संख्या भरने का विकल्प दिखाई देगा
  • Varasat Status Online check
  • उसके बाद आप अपना सेव किया हुआ आवेदन संख्या दर्ज करें, दर्ज करने के बाद “प्रदर्शित करें” वाले बटन पर क्लिक करें।
  • “प्रदर्शित करें” पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी इस जानकारी को आप चाहें तो उसे प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। नाती आप इसे डाउनलोड कर सकते है
  • UP Varasat praman patra Download

वरासत भूमि का विवरण देख

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की वेबसाइट http://upbhulekh.gov.in पर जाना होगा ।
  • उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें पर क्लिक करना होगा
  • आपको नकल देखें पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट करें के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • फिर इसके बाद आपको अपने जनपद, तहसील और ग्राम का चयन करना होगा ।
  • फिर खातेदार के नाम द्वारा खोजें का विकल्प चुनें।
  • खातेदार के नाम के कुछ अक्षर दर्ज करें।
  • खातेदारों की सूची प्रदर्शित होगी।
  • आपको अपने नाम पर क्लिक कर भूमि का विवरण देख सकते हैं।

न्यायालय आदेश

यदि आप RCCMS पोर्टल पर न्यायालय आदेश को देखना चाहते है तो , इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले आप को राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश ऑफिशल वेबसाइट https://vaad.up.nic.in/ पर आ जाए
  • होमपेज पर मौजूद न्यायालय आदेश मेनू बिकल्प पर क्लिक कर देना है .
VAAD UP Nyayalay Adesh

इसके बाद 3 विकल्प मिलेंगे:-

  • वाद संख्या
  • आदेश तिथि
  • न्यायिक सदस्य/ अध्यक्ष

आपको अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी विकल्प पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करके आप न्यायालय आदेश को देख सकते हैं.

मोबाइल ऐप के माध्यम से

उत्तर प्रदेश सरकार ने "UP Vaad Services" नामक एक एंड्रॉइड ऐप लांच किया है इस एप के माध्यम से भी मुकदमे की स्थिति और सुनवाई तिथि आदि की सभी जानकारी पा सकते हैं।

  • इस एप पर आप मुकदमे की स्थिति और सुनवाई तिथि के मामलों को उनके कम्प्यूटरीकृत कोड, केस संख्या और केस वर्ष से खोज सकते हैं
  • इस एप से पंजीकरण की तारीख, सुनवाई की तारीख और याचिकाकर्ता या प्रतिवादी के नाम से खोज कर सकते हैं
  • इस ऐप्लकैशन से अदालतों के विभिन्न स्तरों पर मामले देख सकते हैं:
    • मंडल स्तरीय न्यायालय
    • जिला स्तरीय न्यायालय
    • तहसील स्तरीय न्यायालय

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली RCCMS पोर्टल पर उपलब्ध डाटा

Category Value
कुल न्यायालय (Total Courts) 3057
कुल वाद (Total Cases) 22.63 M
कुल निस्तारित (Total Disposed) 21.31 M
कुल विचाराधीन (Total Pending) 1.32 M
कुल विचाराधीन (More than 1 year) 0.19 M
कुल विचाराधीन (More than 3 years) 0.07 M
कुल विचाराधीन (More than 5 years) 0.13 M
कुल अनअद्यतनीकृत वाद (Unupdated Cases) 0.55 M

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

RCCMS UP क्या है ?

उत्तर प्रदेश राज्य का राजस्व न्यायालय की कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली है। जिसे उत्तर प्रदेश राज्य नागरिकों के लिए तैयार किया गया है। जिसका मुख्या उद्देश्य राजस्व न्यायालय से जुड़े सभी वाद की कार्यवाही ,आदेश ,देय तिथि ,वाद (case) आदि की जानकारी को आम नागरिकों ,अधिवक्ताओं ,वादियों को ऑनलाइन उपलब्ध करना है।

RCCMS का पूरा नाम क्या है ?

आरसीसीएमएस का पूरा नाम Revenue Court Computerized Management System है। जिसे हिंदी में राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है।

उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र क्या होता है ?

जब कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ती के अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपका विश्वास पात्र है तो वह व्यक्ति आपकी सम्पति का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त आर्टिकल में UP के उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र के आवेदन की पूरी प्रक्रिया बतायी है।

उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु वेबसाइट क्या है ?

उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ है।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु शुल्क कितना है ?

उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बनवाने हेतु कोई शुल्क नहीं है। प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निः शुल्क है।

eDistrict UP पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

UP eDistrict पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सामान्यत: आवेदक को पहचान, पता, और संबंधित समर्थन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन प्रमाणपत्र बनने में कितने दिनों का वक़्त लगता है?

उत्तर प्रदेश में इस यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।

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