उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र (Viklang Certificate) आवेदन प्रक्रिया

विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र (viklang certificate) : किसी व्यक्ति की विकलांगता के प्रकार और सीमा को सत्यापित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने विकलांग लोगों के लिए एक विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का प्रावधान शुरू किया है। यह विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभों, सुविधाओं और रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

इस लेख में हम आपको विकलांगता प्रमाणपत्र के लाभ, आवश्यक दस्तावेज़, वैधता और आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे.

Viklang Certificate Overview

आलेख का नाम UP Viklang Certificate
विभाग का नाम eDistrict UP (ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी )
लांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू
उद्देश्य इस लेख में हम आपको विकलांग प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए पत्रता और दस्तावेज के बारे में विस्तार से बताया गया है.
स्थिति जांचने की प्रक्रिया ऑनलाइन (Online)
आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in

विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप भी विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • पहचान पत्र : (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
  • स्व-घोषणा पत्र : (आवेदक द्वारा अपनी आय की पुष्टि के लिए)
  • आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो - कम आय के मामले में)
  • जाति प्रमाण पत्र(केवल एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए लागू)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (उन व्यक्तियों के लिए लागू जिन्हें पहले से ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है)

विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो उत्तर प्रदेश मे विकलांग प्रमाण पत्र करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल का उपयोग करना होगा। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  • विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी वेबसाईट के होमपेज पर आपको दाहिने तरफ “लॉग इन ” बटन दिखाई देगा उस बटन पर आपको क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा
  • आपको उस पॉपअप के अंदर कई ऑप्शन देखने को मिलेगा लेकिन आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • Edistrict UP Portal
  • सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करते ही आप आधिकारिक वेबसाइट ई-साथी पर आ जायेंगे

चरण 2: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें

  • यदि आप पहले से ई-साथी पर पंजीकरण नहीं किया हैं, तो 'New User Login' पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें और फॉर्म को सबमिट कर देना है । पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा ।

चरण 3: लॉगिन करें

  • आपको उस प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है ।

चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें

  • लॉगिन करने के बाद, आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और दिव्यांग प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • viklang certificate
  • इसके बाद, आपके सामने "दिव्यांग प्रमाण पत्र" के लिए आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा । इसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आय का स्रोत, जाति और अपना निवास की जानकारी भरना होगा ।

चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें

  • आवेदन फॉर्म सभी जानकारी भरने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें:
    • राशन कार्ड
    • पहचान पत्र
    • बैंक पासबुक
    • स्व-घोषणा पत्र
    • अन्य आवश्यक दस्तावेज़

चरण 6: एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें

  • सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे । इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 7: पेमेंट करें

  • इसके बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
  • इसके कुछ दिनों बाद संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इस पोर्टल से अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप विकलांग प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है , तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या अपने तहसील/SDM कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा :

चरण 1: निकटतम CSC केंद्र या तहसील कार्यालय जाएं

  • विकलांग प्रमाण पत्र का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या तहसील कार्यालय में जाएं। तहसील में आवेदन के लिए आपको SDM या अन्य राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
  • तहसील में विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आपको SDM या अन्य राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना होगा।

चरण 2: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें

  • इसके बाद आपको विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है ।

चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें

  • उस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें जैसे कि:
    • आवेदक का नाम
    • स्थायी पता
    • वार्षिक आय का विवरण
    • परिवार के अन्य सदस्यों की आय (यदि कोई हो)

चरण 4: दस्तावेज़ संलग्न करें

  • इसके बाद उस फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी संलग्न कर देना है -
    • राशन कार्ड
    • पहचान पत्र
    • बैंक पासबुक

चरण 5: फॉर्म जमा करें

  • फॉर्म मे सभी जानकारी भरने के बाद और सभी दस्तावेज़ों को एक साथ संलग्न करके तहसील कार्यालय या CSC केंद्र में जमा कर देना है ।

चरण 6: सत्यापन प्रक्रिया

  • इसके बाद आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन करने के बाद तहसील कार्यालय द्वारा आपको पवर्ती संख्या दे दिया जाएगा इसके कुछ दिनों बाद आपका विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

चरण 7: प्रमाण पत्र प्राप्त करें

  • कुछ दिनों बाद जाकर आप अपने विकलांग प्रमाण पत्र को सीधे तहसील कार्यालय से या जन सेवा केंद्र से प्राप्त हो सकता है।

Viklang Certificate Track Application Status कैसे देखें?

यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और आप अपने विकलांग प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति / Track Application Status देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-

  • ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर विकलांग प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होम पेज खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन दिखाई देगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है -
  • eDistrict UP Application Status
  • इसके बाद आपको आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा .
  • उस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुल जाएगा ।
  • इसके बाद अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी ओपन हो जाएगी।
  • नोट :- उसी पेज पर आवेदन की स्थिति के नीचे आपको “वितरण हेतु क्लिक करें” के ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन का विवरण और कार्यवाही का विवरण ओपन हो जायेगा । तथा कोई गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार करके फिर से आवेदन कर सकते हैं।

विकलांग जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन कैसे करें?

यदि आप ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत अपने विकलांग प्रमाणपत्रों के सत्यापन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा -

  • ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पर विकलांग प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ई-डिस्ट्रक्ट यूपी होमपेज पर “प्रमाणपत्र का सत्यापन ” का बिकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा ।
  • edistrict up certificate Verification
  • उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा जैसा की स्क्रीनशॉट मे दिखाया गया है
  • इसके बाद आप को अपने विकलांग प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या दर्ज कर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
नोट :- यदि आपके प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं हो रहा है, तो आप कृपया अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ संबंधित जिला प्रशासन/अनुमोदन प्राधिकारी से संपर्क कर सकते है ।

Viklang Certificate of benefits

विकलांगता प्रमाणपत्र विकलांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता के प्रकार और सीमा के आधार पर कई लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब उम्मीदवार के पास विकलांगता प्रमाणपत्र हो। नीचे उन लाभों की सूची दी गई है , कुछ इस प्रकार है -

  • विकलांग छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाएँ
  • इनकम टैक्स में कमी
  • रेल किराये में छूट
  • सरकारी नौकरियों में आरक्षण
  • नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सुविधा
  • राज्य परिवहन में निःशुल्क यात्रा की सुविधा
  • रियायती दरों पर सहायक उपकरणों और कृत्रिम उपकरणों तक पहुंच
  • बेरोजगारी भत्ता (शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू)
  • समूह बीमा (विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू)
  • अनुकूलित वाहन और कई अन्य चीजें खरीदने के लिए सब्सिडी

विकलांगता प्रमाणपत्र की वैधता

विकलांगता प्रमाणपत्र की वैधता विकलांगता के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। PwD प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी स्पष्ट रूप से उस अवधि का उल्लेख करता है जिसके लिए प्रमाणपत्र वैध रहेगा। स्थायी विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाणपत्र आजीवन वैध रहता है। हालाँकि, अस्थायी विकलांगताओं के लिए, प्रमाणपत्र/आईडी कार्ड कुछ अवधि के लिए वैध रहता है पांच साल. इसे विकलांग व्यक्ति की चिकित्सा जांच के अधीन पांच साल में एक बार नवीनीकृत करना होगा।

ई डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको इस पोर्टल पर विकलांग प्रमाणपत्र का आवेदन करने और प्रमाण पत्र का स्थिति या सत्यापन करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क करके अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.

फोन नंबर 0522-2304706
ईमेल एड्रेस ceghelpdesk@gmail.com
ऑफिस एड्रेस CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

यूडीआईडी ​​कार्ड क्या है?

“विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आईडी” विकलांग लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभों, सुविधाओं और रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति देती है।

विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

यदि अपने ई-डिस्ट्रक्ट यूपी पोर्टल के अंतर्गत किसी विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो इसके लिए आपको eDistrict UP(ई-डिस्ट्रिक्ट) https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ वेबसाईट पर अपने सभी डिटेल्स की जानकारी को दर्ज करके अपने विकलांग प्रमाण पत्र के आवेदन कर सकते हैं

क्या यूडीआईडी ​​कार्ड अनिवार्य है?

हाँ, यूडीआईडी ​​कार्ड को पूरे भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है आपको यूडीआईडी ​​कार्ड को बनवाना अनिवार्य है

eDistrict UP पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

UP eDistrict पर प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सामान्यत: आवेदक को पहचान, पता, और संबंधित समर्थन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन प्रमाणपत्र बनने में कितने दिनों का वक़्त लगता है?

उत्तर प्रदेश में इस यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की मदद से प्रमाणपत्र 2 से 3 दिनों में बन जाते है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।

संबंधित लेख
आवेदन की स्थिति जानें आय प्रमाणपत्र बनवाएं
निवास प्रमाणपत्र बनवाएं EWS प्रमाणपत्र बनवाएं
जाति प्रमाणपत्र बनवाएं हैसियत प्रमाणपत्र बनवाएं
जन्म प्रमाणपत्र बनवाएं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाएं
चरित्र प्रमाणपत्र बनवाएं नियोजन प्रमाणपत्र बनवाएं
विकलांग प्रमाण पत्र बनवाएं वरासत प्रमाणपत्र बनवाएं
विवाह प्रमाणपत्र बनवाएं स्थानांतरण प्रमाणपत्र बनवाएं
खतौनी की नकल देखें ई साथी लॉगिन / पंजीकरण
BOR UP सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन Vaad UP NIC IN पोर्टल